राम गोपाल वर्मा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जाने-माने फिल्मकार राम गोपाल वर्मा और उनके प्रोडक्शन हाउस पर जानबूझकर 1975 की ब्लॉक बस्टर फिल्म शोले का रीमेक बनाकर उसके निर्देशक रमेश सिप्पी को मिले एक्सक्लूसिव कॉपीराइट का उल्लंघन किया।
यह फैसला मूल शोले के निर्माताओं विजय सिप्पी और जी पी सिप्पी के पुत्र और पौत्र साशा सिप्पी के मुकदमे पर सुनाया। उन्होंने आरोप लगाया था कि ‘राम गोपाल वर्मा के शोले’ ने शोले मीडिया एंड इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास मौजूद एक्सक्लूसिव कॉपीराइट का उल्लंघन किया।
उच्च न्यायालय ने वर्मा, उनके प्रोडक्शन हाउस मेसर्स आरजीवी प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ वर्मा कॉरपोरेशन लिमिटेड और मधु वर्मा पर 10 लाख रुपये का दंडात्मक जुर्माना लगाया और उन्हें मूल फिल्म के गब्बर या गब्बर सिंह जैसे किसी किरदार का इस्तेमाल करने से रोका।
यह फैसला मूल शोले के निर्माताओं विजय सिप्पी और जी पी सिप्पी के पुत्र और पौत्र साशा सिप्पी के मुकदमे पर सुनाया। उन्होंने आरोप लगाया था कि ‘राम गोपाल वर्मा के शोले’ ने शोले मीडिया एंड इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास मौजूद एक्सक्लूसिव कॉपीराइट का उल्लंघन किया।
उच्च न्यायालय ने वर्मा, उनके प्रोडक्शन हाउस मेसर्स आरजीवी प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ वर्मा कॉरपोरेशन लिमिटेड और मधु वर्मा पर 10 लाख रुपये का दंडात्मक जुर्माना लगाया और उन्हें मूल फिल्म के गब्बर या गब्बर सिंह जैसे किसी किरदार का इस्तेमाल करने से रोका।
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