सुजैन खान पर लगा था दो करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप. (फाइल फोटो)
खास बातें
- सुजैन पर लगा था 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप.
- गोवा की रियल एस्टेट कंपनी ने लगाया था आरोप.
- बॉम्बे हाइकोर्ट की गोवा बेंच ने खारिज किया कंपनी का आरोप.
नई दिल्ली: अभिनेता ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान को बॉम्बे हाइकोर्ट की गोवा बेंच ने बड़ी राहत देते हुए 2 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में बरी कर दिया है. करीब दो महीने पहले गोवा की एक रियल एस्टेट कंपनी ने सुजैन पर 1.9 करोड़ की रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी.
कंपनी ने आरोप लगाया था कि काम पाने के लिए सुजैन ने खुद को डिजाइनर बताया था जबकि वह हैं नहीं. कोर्ट का फैसला आने के बाद सुजैन ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और अपनी खुशी जाहिर की.
एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'कोई गलत प्रस्तुति नहीं. एफआईआर खारिज. एफआईआर को खारिज करने वाले आदेश के साथ ही मुझे मेरा स्थान वापस मिला. न्याय व्यवस्था का आभार. '
एक अन्य ट्वीट में सुजैन ने लिखा, 'मैंने कभी भी काम पाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया. काम के वक्त मैंने हमेशा नैतिक मूल्यों के उच्च स्तरों का पालन किया. सच सामने आना ही था.'
आखिर में उन्होंने ट्वीट किया, 'जन्माष्टमी के इस पावन मौके पर, मैं जानती हूं कि ईश्वर ने मेरा ख्याल रखा. मेरे वकीलों की टीम का शुक्रिया.'