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प्रद्युम्‍न हत्‍याकांड: आरोपी छात्र पर 'बालिग या नाबालिग' की तरह चलेगा केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला आज, 5 बातें

गुड़गांव के रेयान इं‍टरनेशनल स्‍कूल में हुई दूसरी क्‍लास के छात्र प्रद्युम्‍न ठाकुर की हत्‍या के मामले में बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) सीबीआई की याचिका पर फैसला सुनाएगा

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प्रद्युम्‍न हत्‍याकांड: आरोपी छात्र पर 'बालिग या नाबालिग' की तरह चलेगा केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला आज (फाइल फोटो)
गुड़गांव:

गुड़गांव के रेयान इं‍टरनेशनल स्‍कूल में हुई दूसरी क्‍लास के छात्र प्रद्युम्‍न ठाकुर की हत्‍या के मामले में बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) सीबीआई की याचिका पर फैसला सुनाएगा. सीबीआई ने जेजेबी में याचिका दाखिल करके मांग की थी इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चले. इतना ही नहीं सीबीआई ने बोर्ड से नाबालिग आरोपी के उंगलियों के निशाना लेने की भी मांग की थी. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सीबीआई और नाबालिग आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आठ दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जानें इस केस से जुड़ी पांच बातें

  1. प्रद्युम्‍न ठाकुर के पिता वरुण ठाकुर ने भी जेजेबी में याचिका दाखिल करके मांगा की थी कि नाबालिग आरोपी छात्र पर एक व्‍यस्‍क की तरह केस की सुनवाई हो. उनके वकील ने दलील दी थी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ बालिग की तरह मुकदमा चलना चाहिए. 
  2. आठ सितंबर को रेयान इंटरनेशनल स्‍कूल के बाथरूम में सात 7 साल के प्रद्युम्न हत्‍या की गई थी. इसके बाद हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए स्‍कूल बस के कंडेक्‍टर अशोक को गिरफ्तार किया था. 
  3. इस मामले की जांच जब सीबीआई को सौंपी गई तो उन्‍होंने खुलासा किया कि प्रद्युम्‍न की हत्‍या अशोक ने नहीं बल्कि स्‍कूल में ही पढ़ने वाले 11वीं के छात्र ने उसकी हत्‍या की थी. 
  4. सीबीआई ने खुलासा किया था कि 11वीं कक्षा के छात्र ने प्रद्युम्‍न की हत्‍या इसलिए की थी क्‍योंकि वह पीटीएम और एग्‍जाम टालना चाहता था. सीबीआई का कहना था कि आरोपी छात्र ने कुछ दिनों पहले अपने दोस्‍त को बताया था कि वह एग्‍जाम को टलवा देगा. 
  5. सीबीआई ने इस मामले में हरियाणा पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े किए हैं. वहीं इस मामले में अदालत आरोपी कंडक्टर अशोक को जमानत दे चुकी है. 

VIDEO: प्रद्युम्‍न हत्याकांड में बस कंडक्टर अशोक को मिली जमानत
 

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