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जीएसटी का आपकी जेब पर क्या होगा असर- इन 10 बिंदुओं में जानें

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वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने टैक्स स्लैब पर फैसला किया
नई दिल्ली:

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लिए चार टैक्स स्लैब की घोषणा की. नई प्रणाली के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय कर व्यवस्था रखे जाने का निर्णय किया गया है. यहां हम बता रहे हैं इस जीएसटी का आप पर क्या असर पड़ेगा...

जीएसटी का असर

  1. महंगाई को काबू में रखने के लिए जीएसटी ढांचे के तहत, खाने-पीने की चीज़ों सहित आवश्यक उपभोग की कई वस्तुओं को टैक्स फ्री रखा गया है. इस लिहाज से उपभोक्ता मूल्‍य सूचकांक में शामिल तमाम वस्तुओं में से करीब 50 प्रतिशत चीजडों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

  2. वहीं चाय और मसालों जैसी व्यापक उपभोग वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दर पांच प्रतिशत रखने का निर्णय किया गया है. फिलहाल इन चीज़ों पर 5 फीसदी से ज्यादा टैक्स लगता है. केंद्र ने इससे पहले इन वस्तुओं पर 6 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव किया था.

  3. वहीं वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन का कहना है कि व्यापक उपभोग वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दर पांच प्रतिशत रखने का निर्णय किया है, जिससे बड़े पैमाने पर महंगाई कम होगी और मुद्रास्फीति का दबाव हल्का होगा.

  4. इसके अलावा ज्यादातर वस्तुओं पर 12 फीसदी और 18 फीसदी की - दो मानक दरों पर टैक्स लगेगा. टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट और साबुन जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को 12% की टैक्स ब्रैकेट में रखा जाएगा. इन चीज़ों पर पहले 30% के करीब टैक्स लगता था. इस घोषणा के बाद एफएमसीजी कंपनियों के शेयर में उछाल देखा गया, जहां हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमीटेड (एचयूएल) और कोलगेट की शेयरों में 2 से 4 फीसदी बढ़ोतरी हुई.

  5. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कल कहा कि कुछ व्हाइट गूड्स (फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) पर सबसे ऊंची 28 प्रतिशत की दर लागू होगी. हालांकि इन चोज़ों के बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है. वर्तमान में इन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क और वैट सहित कुल 30-31 प्रतिशत की दर से कर लगता है.

  6. इन दिनों मध्य एवं निम्न आयवर्ग वाले परिवार भी इनमें से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में उम्मीद है कि कुछ वस्तुओं पर 18 फीसदी ही टैक्स लगेगा. पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर अमित भागवत भी कहते हैं कि कुछ घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 18 फीसदी टैक्स स्लैब के अंदर रह सकते हैं.

  7. टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, फिल्म दिखाने को भी एक सेवा मानते हुए अगर इसे 18 फीसदी सर्विस टैक स्लैब के अंदर रखा जाता है तो फिल्म टिकटें भी सस्ती हो सकती हैं. वर्तमान में इस पर 24 से 26 फीसदी टैक्स लगता है.

  8. इसके अलावा लक्जरी कारों, तंबाकू और कोल्ड ड्रिक्स जैसी लक्जरी चीजों पर अधिकतम 28 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा इन पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर तथा राज्यों को राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए एक नया उपकर लगाया जाएगा. तंबाकू उत्पाद पर इस वक्त 60 फीसदी तक टैक्स लगता है और ऐसे में इस खबर के भारत की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी आईटीसी के शेयर 6 फीसदी तक चढ़ गए.

  9. जीएसटी व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार के स्तर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, सेवा कर और राज्यों में लगने वाले वैट तथा अन्य कर सभी अप्रत्यक्ष कर समाहित हो जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के पहले साल राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिये 50,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी.

  10. जेटली ने साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार ने सोने पर चार प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रस्ताव किया है. बहरहाल इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है. सरकार की कोशिश जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से देश भर में लागू करने की है. (एजेंसी इनपुट के साथ)


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