दिल्‍ली में 9 सितंबर से ट्रायल बेस पर बार खोलने की इजाजत, सरकार ने जारी की SOP

Delhi Coronavirus Update: देश की राजधानी दिल्ली में 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ट्रायल बेसिस पर बार (Bars) खोलने की इजाजत दी गई है.

दिल्‍ली में 9 सितंबर से ट्रायल बेस पर बार खोलने की इजाजत, सरकार ने जारी की SOP

बार खोलने को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने SOP जारी किए हैं (प्रतीकात्‍मक फोटो)

नई दिल्ली: Delhi Coronavirus Update: देश की राजधानी दिल्ली में 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ट्रायल बेसिस पर बार (Bars) खोलने की इजाजत दी गई है. इसके लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किएहैं..दिल्ली में होटल/ रेस्टोरेंट/ क्लब में बाहर के लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो SOP जारी किए हैं, वे इस प्रकार हैं.

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी SOP

  1. केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले बार खुलेंगे.

  2. केवल बिना लक्षण वाले लोगों या ग्राहकों को ही घुसने की इजाजत होगी और मास्क बिना प्रवेश नहीं होगा.

  3. एंट्री के समय हाथों को सैनिटाइज करना और थर्मल स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य होगा

  4. सिटिंग कैपेसिटी के 50 फ़ीसदी ही लोग अंदर हो सकेंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.

  5. किसी भी खड़े हुए कस्टमर को होटल रेस्टोरेंट या क्लब में सर्व नहीं किया जाएगा.

  6. लाइसेंस धारक को पर्याप्त संख्या में लोगों की तैनाती करनी होगी जिससे नियमों का पालन हो सके.

  7. केवल बिना लक्षण वाला स्टाफ ही रखा जाएगा और उसको भी ग्लव्स, फेस मास्क पहनने के साथ निरंतर हाथों को साफ करना होगा.

  8. इन सबके अलावा 4 जून को केंद्र सरकार ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होटल और रेस्टोरेंट के लिए जारी किए थे उनका भी पालन करना होगा.

  9. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं, उस क्लब होटल या रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर या मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और होटल रेस्टोरेंट या क्लब या रेस्टोरेंट सील भी किया जाएगा. एक्साइज लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.