रक्षाबंधन के पावन अवसर पर 18 अगस्त को रायपुर केंद्रीय कारागार में बंदियों की बहनें सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक राखी बांध सकेंगी। इस दिन मुलाकात के लिए 10 से 17 अगस्त तक (15 अगस्त को छोड़कर) कार्यालयीन समय में पंजीयन होगा। निर्धारित तिथि में पंजीयन नहीं कराने पर उनकी बहनों/परिजनों को मुलाकात का अवसर नहीं मिलेगा।
आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, केंद्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक ने इस जेल में बंद कैदियों की बहनों व परिजनों से कहा है कि रक्षाबंधन के दिन बंदियों की बहनों को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक जेल के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी।
बंदियों को राखी बांधने वाली बहनों को अपने साथ अपना पहचानपत्र रखना अनिवार्य है। पहचानपत्र की जांच होने पर उन्हें दिन में प्रवेश दिया जाएगा। बहनों द्वारा दी जाने वाली मिठाई की जांच होने के बाद एक बंदी के लिए मात्र 100 ग्राम मिठाई देने की अनुमति दी जाएगी।
बंदियों की बहनें इस दिन अपने भाइयों से मुलाकात के अवसर पर अपने साथ मिठाई के अलावा अन्य किसी प्रकार का खाद्य सामग्री लेकर न आएं। मोबाइल, पर्स रुपये-पैसे एवं अन्य कीमती सामान साथ में न लाएं। सामानों को जेल में जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं होगी।
जेल की सुरक्षा की दृष्टि से बंदियों के परिजनों की जेल प्रवेश के पहले तीन जगह महिला कर्मचारियों द्वारा तलाशी ली जा सकती है। इस तलाशी को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर जेल प्रशासन का सहयोग करें।
आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, केंद्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक ने इस जेल में बंद कैदियों की बहनों व परिजनों से कहा है कि रक्षाबंधन के दिन बंदियों की बहनों को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक जेल के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी।
बंदियों को राखी बांधने वाली बहनों को अपने साथ अपना पहचानपत्र रखना अनिवार्य है। पहचानपत्र की जांच होने पर उन्हें दिन में प्रवेश दिया जाएगा। बहनों द्वारा दी जाने वाली मिठाई की जांच होने के बाद एक बंदी के लिए मात्र 100 ग्राम मिठाई देने की अनुमति दी जाएगी।
बंदियों की बहनें इस दिन अपने भाइयों से मुलाकात के अवसर पर अपने साथ मिठाई के अलावा अन्य किसी प्रकार का खाद्य सामग्री लेकर न आएं। मोबाइल, पर्स रुपये-पैसे एवं अन्य कीमती सामान साथ में न लाएं। सामानों को जेल में जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं होगी।
जेल की सुरक्षा की दृष्टि से बंदियों के परिजनों की जेल प्रवेश के पहले तीन जगह महिला कर्मचारियों द्वारा तलाशी ली जा सकती है। इस तलाशी को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर जेल प्रशासन का सहयोग करें।
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