राजेंद्र कुमार
नई दिल्ली:
अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेकेट्री राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापे के मामले में दिल्ली सरकार की अपील पर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है जिसमें छापे में जब्त फाइलों को सीबीआई के पास रहने के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार ने यह मांग की थी कि उन्हें फाइलें वापस की जाएं।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के आफिस पर छापे के मामले में सीबीआई ने स्पष्टीकरण जारी किया था। केजरीवाल और उनकी सरकार के मंत्रियों की ओर लगाए गए आरोपों के बीच सीबीआई ने साफ किया है कि छापेमारी में वहीं दस्तावेज जब्त किए गए जो चाहिए थे।
सीबीआई के अनुसार इन दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में सरासर झूठी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं और हमने किसी को आने-जाने से नहीं रोका। राजेंद्र सिंह के अलावा किसी को नहीं रोका गया। जांच एजेंसी ने कहा है कि दस्तावेज निष्पक्ष गवाह के सामने जब्त किए गए।
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है जिसमें छापे में जब्त फाइलों को सीबीआई के पास रहने के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार ने यह मांग की थी कि उन्हें फाइलें वापस की जाएं।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के आफिस पर छापे के मामले में सीबीआई ने स्पष्टीकरण जारी किया था। केजरीवाल और उनकी सरकार के मंत्रियों की ओर लगाए गए आरोपों के बीच सीबीआई ने साफ किया है कि छापेमारी में वहीं दस्तावेज जब्त किए गए जो चाहिए थे।
सीबीआई के अनुसार इन दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में सरासर झूठी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं और हमने किसी को आने-जाने से नहीं रोका। राजेंद्र सिंह के अलावा किसी को नहीं रोका गया। जांच एजेंसी ने कहा है कि दस्तावेज निष्पक्ष गवाह के सामने जब्त किए गए।
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