विज्ञापन
This Article is From Feb 26, 2018

दिल्ली में 25 साल से कम उम्र वालों को शराब परोसने पर पब, क्लबों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

दिल्ली आबकारी नियम के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब परोसना अपराध है और सरकार कड़ाई से इसका पालन कराएगी.

दिल्ली में 25 साल से कम उम्र वालों को शराब परोसने पर पब, क्लबों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
नई दिल्‍ली: दिल्ली सरकार ने सभी शराब विक्रेताओं, होटलों, क्लब, बार और पब को कम उम्र के ग्राहकों को शराब की बिक्री करने और शराब परोसने के प्रति चेताते हुए कहा कि नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली आबकारी नियम के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब परोसना अपराध है और सरकार कड़ाई से इसका पालन कराएगी. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ग्राहक की उम्र के बारे में किसी तरह का संदेह होने पर शहर के क्लब, बार, पब, शराब विक्रेता ‘उम्र का सबूत’ दिखाने के लिए कह सकते हैं जिससे कि पता चले की खरीदार की उम्र 25 साल से कम नहीं है.

अधिकारी ने कहा, ‘‘दिल्ली आबकारी कानून 2009 की धारा 23 के तहत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब की बिक्री या आपूर्ति नहीं कर सकते. हम कम उम्र के ग्राहकों को शराब परोसना या बिक्री करने को गंभीर अपराध मानते हैं.’’

अधिकारी के मुताबिक दिल्ली आबकारी कानून के तहत दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपराध साबित होने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द और भारी जुर्माना लगाए जाने सहित कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com