दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को निर्देश दिया कि वह बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के दौरान सिख अभ्यर्थियों को उनके धार्मिक प्रतीक पहनने की इजाजत दें. सेवा मामलों का प्रभार भी संभाल रहे सिसोदिया ने डीएसएसएसबी के अध्यक्ष को इस मुद्दे के बारे में पत्र लिखा.
उन्होंने लिखा कि यह पता चला है कि एक सिख छात्र को डीएसएसएसबी की ओर से हाल में आयोजित एक हालिया परीक्षा में ‘कड़ा और कृपाण’ पहनने की इजाजत नहीं दी गई. संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए सिसोदिया ने कहा, ‘‘यह असंवैधानिक है.’’ अनुच्छेद 25 सभी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है. उन्होंने पत्र में लिखा कि डीएसएसएसबी के अध्यक्ष को इस बाबत जरूरी निर्देश जारी करने का आदेश दिया जाता है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने लिखा कि यह पता चला है कि एक सिख छात्र को डीएसएसएसबी की ओर से हाल में आयोजित एक हालिया परीक्षा में ‘कड़ा और कृपाण’ पहनने की इजाजत नहीं दी गई. संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए सिसोदिया ने कहा, ‘‘यह असंवैधानिक है.’’ अनुच्छेद 25 सभी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है. उन्होंने पत्र में लिखा कि डीएसएसएसबी के अध्यक्ष को इस बाबत जरूरी निर्देश जारी करने का आदेश दिया जाता है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं