प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
हड़ताल के चलते नगर निगम कूड़ा भले एक महीने तक न उठाए, लेकिन अगर आपकी सोसायटी या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कूड़े का अलगाव अच्छे से नहीं किया, तो निगम आपसे 10,000 से एक लाख रुपए तक पैसे वसूल करेगी. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल 2016-2017 के मुताबिक, अगर आपकी सोसायटी या मार्केट या RWA को ठोस, गीला या हानिकारक कूड़े को अलग अलग इकट्ठा करके देना पड़ेगा.
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अगर इसमें RWA यी सोसायटी ने लापरवाही बरती तो नगर निगम 10000 रुपए जुर्माना वसूलेगा यही नहीं होटल वालों पर 50000, रेस्टोरेंट वालों से 20000 रुपए वसूला जाएगा. अगर किसी रिसाइकिल करने वाले उत्पादों को बेचते या उनका प्रचार करते देखा गया तो 100000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. नगर निगम का ये फरमान देखकर दिल्ली के RWA फेडरेशन में खासी नाराजगी है.
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नगर निगम इसी के चलते बड़े गुपचुप तरीके से इस नियम को लागू करना चाह रहा है.
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