प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (एसीबी) को सोमवार को निर्देश दिया कि वह सड़क और सीवर लाइनों के निर्माण के लिए ठेके देने में कथित अनियमितताओं के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दाखिल शिकायत पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे.
अदालत ने एसीबी को शिकायतकर्ता और उसके परिवार को कथित तौर पर मिली धमकियों के संबंध में भी एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी ने कहा, 'एसीबी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और अगर शिकायतकर्ता और उसके परिवार को कोई धमकी मिली है तो उस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने और अगर सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है तो इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा है.' उन्होंने यह बात जांच एजेंसी के थाना प्रभारी को मामले की जांच का निर्देश देते हुए यह बात कही.
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सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी अधिकारी और अभियोजक से शिकायतकर्ता राहुल शर्मा को कथित तौर पर मिली धमकी के संबंध में रिपोर्ट के बारे में पूछा. इस पर अधिकारी और अभियोजक बलबीर सिंह ने कहा कि खतरे पर पिछली रिपोर्ट पहले ही रिकॉर्ड में है और उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता की जान को कोई खतरा नहीं है.
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अदालत ने हालांकि कहा, 'क्या अदालत पिछली रिपोर्ट (दूसरी अदालत के समक्ष दाखिल) पर भरोसा कर सकती है. शिकायतकर्ता खतरे का आरोप लगा रहा है. आप इस पर रिपोर्ट दाखिल करें.'
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अदालत ने एसीबी को शिकायतकर्ता और उसके परिवार को कथित तौर पर मिली धमकियों के संबंध में भी एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी ने कहा, 'एसीबी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और अगर शिकायतकर्ता और उसके परिवार को कोई धमकी मिली है तो उस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने और अगर सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है तो इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा है.' उन्होंने यह बात जांच एजेंसी के थाना प्रभारी को मामले की जांच का निर्देश देते हुए यह बात कही.
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अदालत ने हालांकि कहा, 'क्या अदालत पिछली रिपोर्ट (दूसरी अदालत के समक्ष दाखिल) पर भरोसा कर सकती है. शिकायतकर्ता खतरे का आरोप लगा रहा है. आप इस पर रिपोर्ट दाखिल करें.'
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