दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को तीन से पांच फरवरी तक मतदान के दिन और आठ फरवरी को नतीजे घोषित होने के दिन बंद रखने का आदेश दिया है. दिल्ली आबकारी आयुक्त द्वारा हाल में जारी एक अधिसूचना में 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान के दिन और मतगणना के दिन विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के लिए आबकारी नियम-2010 के तहत 'शुष्क दिवस' घोषित किया गया है.
आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचना में कहा गया, 'यह आदेश दिया जाता है कि तीन फरवरी को शाम छह बजे से पांच फरवरी को शाम छह बजे तक (मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान) तथा मतगणना के दिन आठ फरवरी को शुष्क दिवस रहेगा.
दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी के सामने सत्ता बचाए रखने की चुनौती है. बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी इस बार आक्रामक रूप में नजर आ रही है. कांग्रेस ने आप से कोई गठबंधन नहीं किया है, वो अकेले ही मैदान में उतरी है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं