दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
चुनाव आयोग ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि लाभ के पद मामले में अयोग्यता के खिलाफ आप के 20 विधायकों की याचिकाएं खारिज किये जाने लायक हैं. क्योंकि उन्होंने आयोग की उस राय को चुनौती दी है, जिनका राष्ट्रपति के फैसले के बाद अब कोई अस्तित्व नहीं है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ से आयोग के वकील अमित शर्मा ने कहा कि आप के अयोग्य विधायकों ने 20 जनवरी के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती नहीं दी है जिसके द्वारा आयोग की सिफारिशों को मंजूर किया गया है.
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आयोग अयोग्य ठहराए गए विधायकों की दलीलों का जवाब दे रहा था. इन विधायकों को आप सरकार में मंत्रियों के संसदीय सचिव के रूप में लाभ का पद रखने का दोषी ठहराया गया था. विधायकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अयोग्यता को चुनौती दी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी.
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आयोग की तरफ से दलीलें पूरी नहीं हो पाई और इसलिए यह बुधवार को जारी रहेंगी.
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आयोग अयोग्य ठहराए गए विधायकों की दलीलों का जवाब दे रहा था. इन विधायकों को आप सरकार में मंत्रियों के संसदीय सचिव के रूप में लाभ का पद रखने का दोषी ठहराया गया था. विधायकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अयोग्यता को चुनौती दी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी.
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आयोग की तरफ से दलीलें पूरी नहीं हो पाई और इसलिए यह बुधवार को जारी रहेंगी.