कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमितों की शिकायतों पर गौर करते हुए दिल्ली सरकार ने बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीज़ों डिस्चार्ज करने का अस्पतालों को आदेश दिया है. दिल्ली सरकार का आदेश है जिन अस्पतालों ने बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीज़ एडमिट किए हैं उनको एडमिशन के 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज करें. दिल्ली के अस्पतालों से लगातार COVID-19 मरीज़ों की तरफ से शिकायतें आ रही हैं कि उनको बेड नहीं दिए जा रहे हैं. मरीज़ों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है.
आदेश के तहत, 'किसी कोरोना हॉस्पिटल में अगर कोई संदिग्ध कोरोना मरीज़ एडमिट है तो उसको अलग वार्ड में रखा जाए और कोरोना मरीजों लिए जो आइसोलेशन बेड्स निर्धारित हैं उनको किसी कोरोना संदिग्धों को ना दिया जाए'. यह संज्ञान में आया है कि बहुत से बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मामले भी अस्पताल में एडमिट किए गए गए हैं.
As per Union Health Ministry guidelines, asymptomatic & mild symptom cases don't need hospitalization. Any mild or asymptomatic patient has to be discharged by the hospital within 24 hours of admission: Delhi Health Department #COVID19 pic.twitter.com/3rtQNrDQrc
— ANI (@ANI) June 6, 2020
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, यह साफ है कि बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीजों को हॉस्पिटलाइज (अस्पताल में रखने) की जरूरत नहीं है. उनको होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी गई है. 'सभी अस्पतालों को निर्देश दिया जाता है कि वह इन निर्देशों का पालन करें और जो निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसको गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जाएगी'
आदेश में कहा गया है कि सभी अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह रियल टाइम में सूचित करें कि उनके यहां पॉजिटिव मरीज़ एडमिट, डिस्चार्ज और बेड्स की उपलब्धता क्या है. अस्पताल यह भी बताएं कि उनके यहां रोजाना कितने सैंपल टेस्ट के खातिर लिए जा रहे हैं और कितनों के रोजाना नतीजे आ रहे हैं.
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