दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी द्वारा दायर मानहानि मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी. दोनों को 10-10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली. इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. केजरीवाल मानहानि के दो मामलों में राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर हुए और दोनों ही मामलों में उन्हें 10-10 हजार के निजी मुचलके के साथ जमानत लेनी पड़ी. विजेंद्र गुप्ता पर केजरीवाल ने जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. वहीं राजीव बब्बर का मामला वोट कटवाने का था. ये मामला लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर वोट कटवाने का आरोप केजरीवाल ने लगाया था. जगह-जगह पोस्टर भी लगाए गए थे. करीब 30 लाख मुस्लिम, बनिया और पूर्वांचलियों के वोट कटवाने का आरोप था. दो तारीख पर केजरीवाल नहीं आये थे.
मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 10 हजार के मुचलके पर पटना कोर्ट से मिली जमानत
Next date of hearing in the defamation suit filed by Delhi BJP leader Vijender Gupta against Delhi CM Arvind Kejriwal and Dy CM Manish Sisodia is July 25. https://t.co/OAj7ckEO6X
— ANI (@ANI) 16 जुलाई 2019
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया था. इस पर बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आम आदमी पार्टी (आप) की प्रवक्ता आतिशी मार्लेना के खिलाफ अदालत से कार्यवाही का अनुरोध किया था. अन्य आरोपियों को इससे पहले अदालत से जमानत मिल चुकी है.
मानहानि के मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बोले राहुल गांधी- आक्रमण हो रहा है, मजा आ रहा है
A Special Court in Delhi grants bail to Delhi CM Arvind Kejriwal and Dy CM Manish Sisodia in connection with a defamation suit filed by Delhi BJP leader Vijender Gupta. Both have to furnish a bail bond of Rs 10,000 each. (file pics) pic.twitter.com/czbx1DBvKO
— ANI (@ANI) 16 जुलाई 2019
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आपराधिक मानहानि के उस केस में आरोप मुक्त कर दिया था, जिसमें केजरीवाल द्वारा पुलिस वालों को ठुल्ला कहने पर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 'शिकायतकर्ता इस मामले में पीड़ित नहीं है. पहली नजर में यह शब्द मानहानि नहीं करते, इसलिए मानहानि की शिकायत मानने योग्य नहीं है. आरोपी अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त किया जाता है.'
मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत, गौरी लंकेश मर्डर केस में बताया था RSS का हाथ
आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली केसीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते साल अरुण जेटली से माफी मांग ली थी. सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आशुतोष ने संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी. बता दें कि अरुण जेटली ने डीडीसीए में घोटाले के आरोप लगाने पर अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा के अलावा कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
VIDEO: मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत
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