प्रतीकात्मक तस्वीर...
नई दिल्ली:
दिल्ली में गाड़ियों के लिए ऑड और ईवन नंबर फार्मूला कैसे लागू किया जाए, इसे लेकर विवाद बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस चाहती है कि पहले सरकार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कोई ऐसा कानून लाए, जैसा कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान लाया गया था।
पुलिस चाहती है कि मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव कर चालान कम से कम 2000 रुपये किया जाए और गाड़ी जब्त करने का प्रावधान हो। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि वो 25 दिसंबर तक दिल्ली सरकार के ब्लूप्रिंट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
पुलिस को लगता है कि कायदा-कानून तोड़ने वालों के खिलाफ 100 रुपये का चालान बहुत ही कम है। दिल्ली सरकार का कहना है कि बसों के लिए 1 जनवरी से अलग लेन होगी, लेकिन सरकार ने ये साफ नहीं किया कि ऑड ईवन नंबर फार्मूले को तोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जुर्माना 2000 तक ही होना चाहिए, वहीं कड़े कानून को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है।
पुलिस चाहती है कि मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव कर चालान कम से कम 2000 रुपये किया जाए और गाड़ी जब्त करने का प्रावधान हो। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि वो 25 दिसंबर तक दिल्ली सरकार के ब्लूप्रिंट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
पुलिस को लगता है कि कायदा-कानून तोड़ने वालों के खिलाफ 100 रुपये का चालान बहुत ही कम है। दिल्ली सरकार का कहना है कि बसों के लिए 1 जनवरी से अलग लेन होगी, लेकिन सरकार ने ये साफ नहीं किया कि ऑड ईवन नंबर फार्मूले को तोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जुर्माना 2000 तक ही होना चाहिए, वहीं कड़े कानून को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है।
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