
- दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ड्रोन और अन्य उड़ने वाले उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
- पुलिस आयुक्त ने 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन समेत सब-कंवेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स की उड़ान पर रोक का आदेश दिया है.
- यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी.
स्वतंत्रता दिवस 2025 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने एडवायजरी जारी की है. पुलिस ने सुरक्षा कारणों से बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने 2 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक ड्रोन, पैरा ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, पैरा मोटर, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य सब-कंवेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स के उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. दिल्ली के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त एस बी के सिंह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कई बैठकें की थीं.
पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
खुफिया इनपुट्स के आधार पर जारी किया आदेश
यह आदेश राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है. खुफिया इनपुट्स में आशंका जताई गई है कि देश विरोधी तत्व ड्रोन और अन्य उड़ने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
यह आदेश एक्स-पार्टी (Ex-Parte) के तौर पर लागू किया गया है यानी व्यक्तिगत सूचना देना संभव नहीं था, इसलिए इसे पुलिस थानों, जिला कार्यालयों, एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली कैंट बोर्ड के नोटिस बोर्ड्स पर चस्पा कर और मीडिया के जरिए जारी किया जा रहा है. यह आदेश 2 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा.
आईपीएस अधिकारी एस बी के सिंह ने वर्ष 1988 बैच के अधिकारी हैं और उन्होंने गुरुवार को ही सेवानिवृत्त हुए संजय अरोड़ा का स्थान लिया है. सिंह इससे पहले दिल्ली पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं.
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