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This Article is From Feb 15, 2022

Delhi: तिलक नगर क्षेत्र में 87 वर्ष की महिला से रेप का आरोपी युवक गिरफ्तार

आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई थीं,आरोपी के पास से पीड़ित महिला का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है.

Delhi: तिलक नगर क्षेत्र में 87 वर्ष की महिला से रेप का आरोपी युवक गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में अंकित नाम के युवक को गिरफ्तार किया है (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्‍ली:

Delhi News: दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 87 साल की बुज़ुर्ग महिला के साथ रेप के आरोप में पुलिस (Delhi Police)ने पीड़िता के घर के पास ही रहने वाले 30 साल के अंकित नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी घटना के महज़ 16 घंटे में ही की गई है. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई थीं,आरोपी के पास से पीड़ित महिला का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है.दरअसल, सोमवार दोपहर करीब 12:25 बजे जब बुज़ुर्ग महिला की 65 साल की बेटी घर के पास पार्क में वॉक करने गयी थी. इसी बीच एक शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ और घर से करीब 1:30 बजे निकला.

जब पीड़ित की बेटी वापस लौटी तो देखा कि उसकी मां के कपड़े फटे हुए हैं और खून निकल रहा है. आरोप है कि पुलिस को इसकी जानकारी दी गयी लेकिन पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए बुज़ुर्ग महिला को अस्पताल ले जाने के लिए कहा लेकिन जब घरवालों ने कहा कि पीड़ित बिस्तर पर रहतीं है उनका एक पैर काम नहीं करता है. इसके बाद पुलिस ने केवल चोरी का केस दर्ज किया. सोमवार को जैसे ही पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए तो पुलिस पीड़ित की मेडिकल जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम लेकर पीड़िता के घर पहुंची और मेडिकल जांच के बाद रेप का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो घर में चोरी के इरादे से दाखिल हुआ था लेकिन पता नहीं नशे में ये सब कैसे हो गया.

पश्चिम दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया ' हमें सोमवार को एक बुजुर्ग महिला के यौन उत्पीड़न के संबंध में एक रिपोर्ट मिली. सूचना मिलने के तुरंत बाद, हमने एक टीम को तैनात किया और 16 घंटे के अंदर आरोपी का पता लगाने में कामयाब रहे.' उन्होंने कहा कि आरोपी घटना के समय शराब के नशे में था. पुलिस ने कहा कि अपराध को अंजाम देने की सटीक मंशा का पता लगाने के लिए जांच जारी है.पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया. अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय दंड संहिता की धारा 380 (घर में चोरी), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया था. बुजुर्ग महिला के परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने कार्रवाई में देरी की और उनकी शिकायत नहीं ली हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस आरोप का खंडन किया है. (भाषा से भी इनपुट)

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