नई दिल्ली:
नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया में 'किसी तरह की अस्पष्टता को टालने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिभावकों को आप सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुरूप विभिन्न स्कूलों में आवेदन फार्म भरने का निर्देश दिया.
अदालत ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित कर रही है कि प्रवेश 'प्रभावित नहीं' हो और आवेदन फार्मों की जांच आगे के आदेशों पर निर्भर करेगी.
न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और उपराज्यपाल को नोटिस जारी करके 17 जनवरी तक जवाब देने को कहा.
अदालत ने कहा, 'किसी अस्पष्टता को टालने के लिए यह निर्देश दिया जाता है कि अभिभावक तय प्रारूप और बताए गए मानदंड में फार्म भरें. फार्म के प्रारूप में सात जनवरी के संबंधित आदेश में बताया गया (दूरी का) मानदंड शामिल होगा'. अदालत ने कहा, 'आवेदनों की जांच आगे के आदेशों पर निर्भर करेगी'. अदालत ने दो स्कूल संगठनों और कुछ अभिभावकों की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की. इन याचिकाओं में 2017-18 सत्र के लिए नर्सरी प्रवेश हेतु दिशानिर्देश तय करने वाले शिक्षा निदेशालय के हालिया परिपत्रों को चुनौती दी गई थी.
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न्यायमूर्ति वीके राव द्वारा आज सुबह इस मामले में सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद जब इस मामले को न्यायमूर्ति मनमोहन के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के अंत समय के क्रियाकलाप ने हर किसी को परेशान कर दिया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अदालत ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित कर रही है कि प्रवेश 'प्रभावित नहीं' हो और आवेदन फार्मों की जांच आगे के आदेशों पर निर्भर करेगी.
न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और उपराज्यपाल को नोटिस जारी करके 17 जनवरी तक जवाब देने को कहा.
अदालत ने कहा, 'किसी अस्पष्टता को टालने के लिए यह निर्देश दिया जाता है कि अभिभावक तय प्रारूप और बताए गए मानदंड में फार्म भरें. फार्म के प्रारूप में सात जनवरी के संबंधित आदेश में बताया गया (दूरी का) मानदंड शामिल होगा'. अदालत ने कहा, 'आवेदनों की जांच आगे के आदेशों पर निर्भर करेगी'. अदालत ने दो स्कूल संगठनों और कुछ अभिभावकों की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की. इन याचिकाओं में 2017-18 सत्र के लिए नर्सरी प्रवेश हेतु दिशानिर्देश तय करने वाले शिक्षा निदेशालय के हालिया परिपत्रों को चुनौती दी गई थी.
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