प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की लंबाई में धीरे-धीरे होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए मेट्रो स्टेशनों पर बने रहने की अधिकतम अनुमत अवधि को 170 मिनट से बढ़ाकर 180 मिनट किया जा रहा है। यह नई समय सीमा सोमवार, 11 जनवरी 2016 से लागू होगी। इसके अलावा स्टेशनों के अंदर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने प्रत्येक मेट्रो यात्री के लिए उनकी यात्रा की अवधि के अनुसार स्टेशन पर बने रहने की अधिकतम समय सीमा को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है।
अधिकतम समय सीमा 180 मिनट
वर्तमान में, प्रत्येक मेट्रो यात्री को एक स्टेशन में प्रवेश करने और अगले स्टेशन पर निकलने के लिए मेट्रो परिसर में 170 मिनट तक रहने की अनुमति है, चाहे उसने कितनी भी दूरी तक यात्रा की हो। हर माह एक लाख से अधिक यात्रियों को इस समय सीमा के परे स्टेशन पर रहने के लिए दंडित किया जाता है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष दिसंबर माह में समय सीमा से अधिक अवधि तक रहने पर 1,08,513 यात्रियों पर कार्रवाई की गई थी। इससे अत्यधिक भीड़ की समस्या को नियंत्रित करने में योगदान मिलता है।
युक्तिसंगत बनाई गई यात्रा समय सीमा
11 जनवरी से प्रभावी अधिकतम अनुमत समय सीमा यात्री की यात्रा की अवधि के अनुसार युक्ति संगत बनाई जाएगी। अधिकतम अनुमत समय को किराये के अनुसार तीन अलग-अलग समय खंडों में बांटा जाएगा-
उक्त तालिका के अनुसार जहां का किराया 18 रुपए तक है वहां यात्री को मेट्रो परिसर में 65 मिनट तक रहने (लगभग 9 स्टेशनों तक यात्रा करने), अगले दो समय खंडों में क्रमशः लगभग 14 स्टेशनों तक यात्रा करने (100 मिनट) और लगभग 15 स्टेशनों या इससे अधिक की यात्रा के लिए (180 मिनट) परिसर में रहने की अनुमति होगी। नई समय सीमा उस अधिकतम संभव समय की गणना के बाद निर्धारित की गई है, जो एक यात्री को विशिष्ट दूरी तय करने में लग सकता है। इस उपाय से मेट्रो स्टेशनों पर रहने वाली भीड़ में कमी आने की आशा है।
स्टेशनों पर ही मिल जाएगी समय सीमा की सूचना
प्रत्येक स्टेशन से तीन समय खण्डों के अंदर आने वाले स्टेंशनों के बारे में सभी स्टेशनों पर डिस्प्ले किया जाएगा, ताकि यात्री स्पष्ट रूप से जान सकें कि उन्हें तय गंतव्य से कितनी देर में बाहर जाना चाहिए। इसके विषय में 11 जनवरी 2016 को एक घोषणा भी की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि एक यात्री बाराखम्बा रोड से रामकृष्ण आश्रम मार्ग तक यात्रा करता है तो वह 65 मिनट के अंदर प्रणाली से बाहर जाएगा, क्योंकि यह गंतव्य पहले समय खण्ड के अंदर आता है (लगभग 9 स्टेशन का)। इसमें किराया 18 रुपए तक है। इस समय क्षेत्र के अंदर आने वाले स्टेशनों की सूची और अगले क्षेत्र बाराखम्बा रोड स्टेशन पर ही डिस्प्ले किए जाएंगे।
जनवरी में जानकारी देकर चेताया जाएगा
नए समय खण्ड 11 जनवरी के बाद से कार्यान्वित किए जाएंगे, किंतु जनवरी के शेष माह में इस नई व्ययवथा के बारे में यात्रियों को जानकारी दी जाती रहेगी। यदि जनवरी के दौरान इस नए समय खण्ड की व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो यात्रियों द्वारा खरीदे गए कार्ड या टोकन पर त्रुटि दर्शाई जाएगी (त्रुटि संख्या 159)। इस पर यात्रियों को किसी जुर्माने के बिना बाहर जाने के लिए कस्टमर केयर सेंटर पर रिपोर्ट करनी होगी।
फरवरी से प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपये जुर्माना
1 फरवरी 2016 से समय सीमा के किसी भी उल्लंघन के लिए प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपए का जुर्माना (डीएमआरसी के नियमों के अनुसार अधिकतम 50 रुपए) लगाया जाएगा। नए व्यावपार नियम टोकन और स्मार्ट कार्ड दोनों के ही प्रयोक्ताओं पर लागू होंगे।
अधिकतम समय सीमा 180 मिनट
वर्तमान में, प्रत्येक मेट्रो यात्री को एक स्टेशन में प्रवेश करने और अगले स्टेशन पर निकलने के लिए मेट्रो परिसर में 170 मिनट तक रहने की अनुमति है, चाहे उसने कितनी भी दूरी तक यात्रा की हो। हर माह एक लाख से अधिक यात्रियों को इस समय सीमा के परे स्टेशन पर रहने के लिए दंडित किया जाता है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष दिसंबर माह में समय सीमा से अधिक अवधि तक रहने पर 1,08,513 यात्रियों पर कार्रवाई की गई थी। इससे अत्यधिक भीड़ की समस्या को नियंत्रित करने में योगदान मिलता है।
युक्तिसंगत बनाई गई यात्रा समय सीमा
11 जनवरी से प्रभावी अधिकतम अनुमत समय सीमा यात्री की यात्रा की अवधि के अनुसार युक्ति संगत बनाई जाएगी। अधिकतम अनुमत समय को किराये के अनुसार तीन अलग-अलग समय खंडों में बांटा जाएगा-
- किराया 18 रुपए तक - 65 मिनट
- किराया 23 रुपए तक - 100 मिनट
- किराया 23 रुपए से अधिक - 180 मिनट
उक्त तालिका के अनुसार जहां का किराया 18 रुपए तक है वहां यात्री को मेट्रो परिसर में 65 मिनट तक रहने (लगभग 9 स्टेशनों तक यात्रा करने), अगले दो समय खंडों में क्रमशः लगभग 14 स्टेशनों तक यात्रा करने (100 मिनट) और लगभग 15 स्टेशनों या इससे अधिक की यात्रा के लिए (180 मिनट) परिसर में रहने की अनुमति होगी। नई समय सीमा उस अधिकतम संभव समय की गणना के बाद निर्धारित की गई है, जो एक यात्री को विशिष्ट दूरी तय करने में लग सकता है। इस उपाय से मेट्रो स्टेशनों पर रहने वाली भीड़ में कमी आने की आशा है।
स्टेशनों पर ही मिल जाएगी समय सीमा की सूचना
प्रत्येक स्टेशन से तीन समय खण्डों के अंदर आने वाले स्टेंशनों के बारे में सभी स्टेशनों पर डिस्प्ले किया जाएगा, ताकि यात्री स्पष्ट रूप से जान सकें कि उन्हें तय गंतव्य से कितनी देर में बाहर जाना चाहिए। इसके विषय में 11 जनवरी 2016 को एक घोषणा भी की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि एक यात्री बाराखम्बा रोड से रामकृष्ण आश्रम मार्ग तक यात्रा करता है तो वह 65 मिनट के अंदर प्रणाली से बाहर जाएगा, क्योंकि यह गंतव्य पहले समय खण्ड के अंदर आता है (लगभग 9 स्टेशन का)। इसमें किराया 18 रुपए तक है। इस समय क्षेत्र के अंदर आने वाले स्टेशनों की सूची और अगले क्षेत्र बाराखम्बा रोड स्टेशन पर ही डिस्प्ले किए जाएंगे।
जनवरी में जानकारी देकर चेताया जाएगा
नए समय खण्ड 11 जनवरी के बाद से कार्यान्वित किए जाएंगे, किंतु जनवरी के शेष माह में इस नई व्ययवथा के बारे में यात्रियों को जानकारी दी जाती रहेगी। यदि जनवरी के दौरान इस नए समय खण्ड की व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो यात्रियों द्वारा खरीदे गए कार्ड या टोकन पर त्रुटि दर्शाई जाएगी (त्रुटि संख्या 159)। इस पर यात्रियों को किसी जुर्माने के बिना बाहर जाने के लिए कस्टमर केयर सेंटर पर रिपोर्ट करनी होगी।
फरवरी से प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपये जुर्माना
1 फरवरी 2016 से समय सीमा के किसी भी उल्लंघन के लिए प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपए का जुर्माना (डीएमआरसी के नियमों के अनुसार अधिकतम 50 रुपए) लगाया जाएगा। नए व्यावपार नियम टोकन और स्मार्ट कार्ड दोनों के ही प्रयोक्ताओं पर लागू होंगे।
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