राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 12 साल की मासूम (Rape with 12 year old girl) के साथ रेप और हैवानियत के मामले में गिरफ्तार किए आरोपी कृष्णा का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. कृष्ण के खिलाफ एक महिला की हत्या, अपने ही सगे भाई के खिलाफ हत्या की कोशिश और चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने के मामले पुलिस के खातों में दर्ज है.आपको बताते हैं कि ये अपराधी अभी तक कैसे कानूनी दांवपेच खेलकर सजा से बचता रहा और आजाद घूमते हुए एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम देता रहा.
भाई की हत्या की कोशिश
आरोपी कृष्ण ने 2006 में अपने भाई की हत्या की कोशिश की थी, वह भाई के घर पर चोरी करने के लिए घुसा था. इस मामले में बाद में जब भाई ने गवाही नहीं दी तो कृष्ण को बेल मिल गई थी.
सिर में ईंट मारकर की महिला की हत्या
2006 में ही आरोपी कृष्ण ने सुल्तानपुरी इलाके में एक महिला की ईंट मारकर हत्या कर दी थी. उस केस में उसे निचली अदालत से आजीवन कारावास की सज़ा मिली, लेकिन फिर उसने इस सज़ा के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट में अपील की, हाइकोर्ट ने इस मामले को हत्या न मानते हुए गैर इरादतन हत्या माना यानि आईपीसी 302 को 304 में बदल दिया 304 आईपीसी में अधिकतम सज़ा 10 साल है जो वो काट चुका था और फिर वो 2015 में जेल से बाहर आ गया.
कृष्ण के अपराध की फेहरिस्त यहीं नहीं रुकी इसके बाद भी उस पर चोरी के 2 और मामले दर्ज हुए.
12 साल की मासूम पर किया अत्याचार
4 अगस्त को वो पश्चिम विहार इलाके में गया. जहां के पीरागढ़ी इलाके के एक घर पर तीसरी मंजिल पर 12 साल की बच्ची के कमरे में घुसा. इस मकान में 18 और लोग किराए से रहते हैं. आरोपी पहले चोरी कर रहा था जब बच्ची ने इसका विरोध किया जो पहले उसने बच्ची के कमरे में रखी सिलाई मशीन मारी और फिर असॉल्ट करने के बाद उस पर कैंची से कई वार किए. उसे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के बाद पकड़ा गया.
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