विज्ञापन
This Article is From Mar 18, 2018

दिल्ली: AAP सरकार को HC का सुझाव, अनाधिकृत निर्माण को नियमित करना बंद हो

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अनाधिकृत निर्माण पर रोक के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को अवैध रूप से निर्मित इमारतों को नियमित किये जाने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है.

दिल्ली:  AAP सरकार को HC का सुझाव, अनाधिकृत निर्माण को नियमित करना बंद हो
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल( फाइल फोटो)
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अनाधिकृत निर्माण पर रोक के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को अवैध रूप से निर्मित इमारतों को नियमित किये जाने पर रोक लगाने और शुल्क अदा करने के बाद उन्हें बरकरार रखने की अनुमति नहीं देने का सुझाव दिया है. एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन( आरडब्ल्यूए) ने दक्षिणी दिल्ली की एक कॉलोनी में अनाधिकृत निर्माण और आसपास के इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दायर की है. इस पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने यह सुझाव दिया. 

यह भी पढ़ें: चीफ सेक्रेटरी से मारपीट मामला: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को पुलिस का समन

अवैध निर्माण को नियमित करने पर रोक लगाने के लिए कहते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पुलिस, नगर निकाय और दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी किया. सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई के पहले जवाब देने को कहा गया है. याचिकाकर्ता आरडब्ल्यूए को एक हलफनामा दाखिल कर अपने सदस्यों का नाम और यह बताने को कहा गया कि उन्होंने अनाधिकृत निर्माण नहीं किया है. 

VIDEO: AAP की मुश्किल बढ़ी
दक्षिणी दिल्ली में छत्तरपुर एक्सटेंशन कॉलोनी की आरडब्ल्यूए ने अपनी याचिका में कहा है कि उच्च क्षमता वाली बिजली की लाइन के नीचे अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहा है.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com