विज्ञापन
This Article is From Nov 08, 2019

तीस हजारी हिंसा : धरने पर बैठे पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से कोर्ट का इंकार

दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच तीस हजारी कोर्ट में हुई हिंसक झडप के बाद पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के धरने पर बैठने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया है.

तीस हजारी हिंसा : धरने पर बैठे पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से कोर्ट का इंकार
तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच तीस हजारी कोर्ट में हुई हिंसक झडप के बाद पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के धरने पर बैठने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि 12 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी. वकील राकेश कुमार लाकरा ने दिल्ली पुलिस के प्रर्दशन के खिलाफ दाखिल की थी जनहित याचिका.याचिका में कहा गया है कि ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर घंटों सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया और वकीलों के खिलाफ उकसावे की नारेबाजी की. 

तीस हजारी हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा- एक हाथ से ताली नहीं बजती...हम किसी वजह से चुप हैं

यह नियमों के विरुद्ध है, इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिसकर्मियों ने भड़काऊ पोस्ट डाली, इस सबके बावजूद भी पुलिस कमिश्नर ने उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. याचिका में केन्द्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमुल्य पटनायक, असलम खान डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, मेघना यादव, मधुर वर्मा, संजुक्ता पराशर को पार्टी बनाया गया है. याचिका में मांग की गई है की तमाम अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए जाए.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com