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This Article is From Aug 28, 2017

मानहानि मामला : अरविंद केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज

पीठ ने कहा कि केजरीवाल और आप नेता आशुतोष द्वारा 26 जुलाई के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर याचिका ‘निरर्थक और अयोग्य’ है.

मानहानि मामला : अरविंद केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की जल्द सुनवाई के एक न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दी.

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कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि केजरीवाल और आप नेता आशुतोष द्वारा 26 जुलाई के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर याचिका ‘निरर्थक और अयोग्य’ है. पीठ ने कहा, ‘इसलिये याचिका खारिज की जाती है. उन्हें (आप नेताओं को) इसे दायर नहीं करना चाहिये था.’ उच्च न्यायालय ने कहा कि सुनवाई में तेजी ‘समय की मांग’ है और सभी मामलों में ऐसा होना चाहिये.

वीडियो- अरविंद केजरीवाल पर एक और मानहानि केस

पीठ ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश के निर्देशों के खिलाफ याचिका अयोग्य और सुनवाई में देरी ‘के मकसद से’ दायर की गयी थी. अदालत ने यह भी संज्ञान में लिया कि आप नेताओं ने माना कि वकील राम जेठमलानी ने जेटली से जिरह के दौरान गरिमा घटाने वाली टिप्पणियां कीं.

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