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This Article is From Aug 09, 2017

मान​हानि मामला : केजरीवाल को तलब करने पर 23 अगस्त को अदालत करेगी फैसला

अदालत ने कहा, 'स्पष्टीकरण, आदेश के लिये मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त को निर्धारित की जाती है.'

मान​हानि मामला : केजरीवाल को तलब करने पर 23 अगस्त को अदालत करेगी फैसला
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने भाजयुमो के एक नेता की दीवानी मानहानि याचिका पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप प्रवक्ता संजय सिंह को तलब करने की मांग करने वाली याचिका पर अपना आदेश 23 अगस्त तक के लिये सुरक्षित रख लिया. याचिका में भाजयुमो नेता ने उनसे एक रुपये के मुआवजे की मांग की है. अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश वी के गौतम ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को सुना और इस मामले में स्पष्टीकरण तथा दोनों आप नेताओं को वाद पर क्या तलब करना है, इसपर अपना आदेश सुनवाई की अगली तारीख पर सुनाने का फैसला किया. वादकार ने दावा किया है कि उसे उस व्यक्ति के तौर पर पेश किया गया जिसने 10 मई को पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा पर हमला किया था.

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अदालत ने कहा, 'स्पष्टीकरण, आदेश के लिये मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त को निर्धारित की जाती है.' भारतीय जनता युवा मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य अंकित भारद्वाज ने इससे पहले आप नेताओं के खिलाफ अलग फौजदारी मानहानि की शिकायत दायर की थी. उन्होंने यह शिकायत मीडिया में गलत तरीके से उनका नाम लिये जाने को लेकर दायर की है. मीडिया में आप नेताओं ने उन्हें वह व्यक्ति बताया था जिसने कथित तौर पर मिश्रा पर हमला किया था.

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भारद्वाज की तरफ से अधिवक्ता योगेश स्वरूप और डी डी शर्मा द्वारा दायर दीवानी वाद में कहा गया, 'याचिकाकर्ता :भारद्वाज: एक करोड़ रुपये की क्षति का आकलन करता है, लेकिन उसे प्रतिवादियों :केजरीवाल और सिंह: की मूल्यवान संपत्ति की कोई जानकारी नहीं है. इसलिये याचिकाकर्ता अपने दावे की सीमा सिर्फ एक रुपये पर सीमित करता है.'

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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