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This Article is From Mar 23, 2018

लाभ का पद मामला: आज हाईकोर्ट में होगा AAP के 20 विधायकों की किस्मत का फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देते हुए आप विधायकों ने कहा कि संसदीय सचिव रहते हुए उनको कोई वेतन,भत्ता, घर,गाड़ी आदि नहीं मिला .

लाभ का पद मामला: आज हाईकोर्ट में होगा  AAP के 20 विधायकों की किस्मत का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट की फाइल फोटो
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट आज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की किस्मत का फैसला सुनाएगी. गौरतलब है कि आप विधायकों को 19 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग ने लाभ के पद के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सलाह पर मोहर लगाते हुए सभी 20 विधायकों को अयोग्य बताया था. खास बात यह है कि आप के इन 20 विधायकों दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिव नियुक्त किया था. गुरुवार को जब दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करते समय सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि क्या दिल्ली का बजट बनाते समय आपके ज़ेहन में 20 सीटों के चुनाव का फायदा लेना भी था? इसपर केजरीवाल ने कहा कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोग वोट देंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें कोई नहीं चुनेगा.

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क्या है आप विधायकों की दलील?
दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देते हुए आप विधायकों ने कहा कि संसदीय सचिव रहते हुए उनको कोई वेतन,भत्ता, घर,गाड़ी आदि नहीं मिला . इसलिए ये पद लाभ का पद नही हो सकता है. वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने कहा था कि वह उनका पक्ष सुनने के लिए बुलाएगा लेकिन बैगर ऐसा किए ही आयोग ने अपना फैसला सुना दिया. 

चुनाव आयोग का इनकार
चुनाव आयोग ने आप विधायकों के आरोपों पर कोर्ट में कहा कि आप विधायकों का आरोप गलत है. अयोग्य विधायकों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया था. 

कौन है वो 20 अयोग्य विधायक
1. जरनैल सिंह, तिलक नगर
2. नरेश यादव, मेहरौली
3. अल्का लांबा, चांदनी चौक
4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा
5. राजेश ऋषि, जनकपुरी
6. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर
7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर
8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर
9. अवतार सिंह, कालकाजी
10. शरद चौहान, नरेला
11. सरिता सिंह, रोहताश नगर
12. संजीव झा, बुराड़ी
13. सोम दत्त, सदर बाज़ार
14. शिव चरण गोयल, मोती नगर
15. अनिल कुमार बाजपई, गांधी नगर
16. मनोज कुमार, कोंडली
17. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर
18. सुखबीर दलाल, मुंडका
19. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़
20. आदर्श शास्त्री, द्वारका

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कब कब क्या क्या हुआ?

13 मार्च 2015- दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को मंत्रियों का संसदीय सचिव बनाया.
19 जून 2015- प्रशांत पटेल नाम के एक वकील ने राष्ट्रपति के पास याचिका लगाकर ऑटो लगाया कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायक संसदीय सचिव के तौर पर लाभ के पद पर हैं इसलिए इनकी विधायकी रद्द हो.
30 जून 2015- केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधान सभा मे अयोग्यता निवारण कानून में संशोधन किया, पहले सिर्फ मुख्यमंत्री के संसदीय का कानून का था संशोधन करके मंत्रियों के संसदीय सचिव का कानून बनाया। इस कानून को पूर्व से लागू करके अपने विधायकों को अयोग्यता से बचाने का प्रयास किया.
मार्च 2016- चुनाव आयोग ने 21 आप विधायकों को कारण बताओ नोटिस दिया और पूछा क्यों आपकी विधायिकी रद्द ना हो?
14 जुलाई 2016- चुनाव आयोग ने आप विधायकों की आयोग में एक अदालत की तरह सुनवाई शुरू की
8 सितंबर 2016- दिल्ली हाई कोर्ट ने आप विधायकों की संसदीय सचिव के पद पर हुई नियुक्ति रद्द की

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जनवरी 2017- राजौरी गार्डन से आप विधायक जरनैल सिंह ने पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए विधायकी से इस्तीफ़ा दिया। अब इस मामले में 20 विधायक बचे। 
23 जून 2017- चुनाव आयोग ने आप विधायकों की एक याचिका पर आर्डर जारी कर कहा कि आयोग इस मामले को सुनने के लिए कानूनी रूप से अधिकारी है।अगली सुनवाई के लिए सभी पक्षों को सूचित करके बुलाया जाएगा
19 जनवरी 2018- चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों ने राष्ट्रपति को सिफारिश करी की 20 आप विधायकों ने संसदीय सचिव पद ग्रहण किया जो लाभ का पद है, लिहाज़ा इनकी विधायकी रद्द हो

VIDEO: पंजाब के विधायकों से मिले अरविंद केजरीवाल.


20 जनवरी 2018- राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर मोहर लगाई। कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन करके 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। 
23 जनवरी- आप विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को चुनौती देकर रद्द करने की मांग की
 

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