प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
16 दिसंबर गैंगरेप मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि मामले से संबंधित गवाहों की सूची कोर्ट को अगली सुनवाई में दे। इस सूची में पुलिस को सभी गवाहों के बारे में बताना है।
वहीं कोर्ट ने साफ किया कि राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) बने रहेंगे। कोर्ट ने इस मामले में दोषी विनय शर्मा और पवन की मांग को खारिज कर दिया। विनय शर्मा और पवन ने जस्टिस दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर केस में बनाए गए एमिक्स क्यूरी राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े को हटाने की मांग की थी और कहा था कि इन दोनों का रवैया पक्षपातपूर्ण है।
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को विनय शर्मा और पवन की मांग का विरोध करते हुए कहा कि राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े कोर्ट की मदद के लिए हैं, इसलिए उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में दोषियों की अपील पर 18 जुलाई (सोमवार) से मामले की सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को 2 बजे से 6 बजे तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह होगी।
कोर्ट ने पीड़िता के घरवालों को मामले में शामिल होने की इजाजत दे दी है। गैंगरेप के चार दोषियों - मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी जिस पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी। दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद तीन जजों की बेंच को मामले को भेजा गया और कोर्ट ने केस में मदद के लिए दो एमिक्स क्यूरी नियुक्त किए हैं। देशभर को दहला देने वाली इस वारदात के मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि नाबालिग अपनी तीन साल की सुधारगृह की सजा पूरी कर चुका है।
वहीं कोर्ट ने साफ किया कि राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) बने रहेंगे। कोर्ट ने इस मामले में दोषी विनय शर्मा और पवन की मांग को खारिज कर दिया। विनय शर्मा और पवन ने जस्टिस दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर केस में बनाए गए एमिक्स क्यूरी राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े को हटाने की मांग की थी और कहा था कि इन दोनों का रवैया पक्षपातपूर्ण है।
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को विनय शर्मा और पवन की मांग का विरोध करते हुए कहा कि राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े कोर्ट की मदद के लिए हैं, इसलिए उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में दोषियों की अपील पर 18 जुलाई (सोमवार) से मामले की सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को 2 बजे से 6 बजे तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह होगी।
कोर्ट ने पीड़िता के घरवालों को मामले में शामिल होने की इजाजत दे दी है। गैंगरेप के चार दोषियों - मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी जिस पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी। दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद तीन जजों की बेंच को मामले को भेजा गया और कोर्ट ने केस में मदद के लिए दो एमिक्स क्यूरी नियुक्त किए हैं। देशभर को दहला देने वाली इस वारदात के मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि नाबालिग अपनी तीन साल की सुधारगृह की सजा पूरी कर चुका है।
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