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This Article is From Aug 17, 2017

दिल्ली: नाबालिग का अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल की कैद

दिल्ली की एक अदालत ने 13 वर्षीय एक किशोरी का अपहरण कर दो बार उससे बलात्कार करने के दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है.

दिल्ली: नाबालिग का अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल की कैद
आरोपी ने नाबालिग को फैक्ट्री के एक कमरे में कैद करके रखा हुआ था, पुलिस ने उसे मुक्त कराया
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
नाबालिग को फैक्ट्री में बंद कर के किया दो बार बलात्कार
फरवरी 2013 को मां ने बेटी के लापता होने की दी सूचना
आरोपी पर कैद के साथ 11 हजार रुपये का जुर्माना भी
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 13 वर्षीय एक किशोरी का अपहरण कर दो बार उससे बलात्कार करने के दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने छेदी पासवान को सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे, मामले को साबित किया. फरवरी, 2013 में गिरफ्तारी के बाद से ही हिरासत में रहे पासवान के प्रति अदालत ने नर्म रवैया अपनाया और उसे न्यूनतम दस साल की सजा सुनाई.

छेदी पासवान पूर्वी दिल्ली में एक फैक्ट्री में रहता और वहीं काम करता था. इसी फैक्ट्री में उसने पीड़ित के साथ दो बार बलात्कार किया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार सरपाल ने कहा कि रिकॉर्ड में यह साबित हुआ है कि आरोपी ने पीड़ित का अपहरण किया, उसे फैक्ट्री के एक कमरे में गलत तरीके से बंद कर के रखा और दो बार उसके साथ बलात्कार किया.

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अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ित की गवाही विश्वास के योग्य थी. फॉरेन्सिक रिपोर्ट से भी पीड़ित के साथ बलात्कार किए जाने की पुष्टि हुई. पासवान पर अदालत ने 11,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि यह राशि पीड़ित को दी जाए. साथ ही अदालत ने दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया कि वह पीड़ित को समुचित मुआवजा दे क्योंकि वह अत्यंत निर्धन परिवार से है और उसे गहरी मानसिक प्रताड़ना तथा पीड़ा से गुजरना पड़ा है. 

पीड़ित की मां ने 11 फरवरी, 2013 को उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई जिसमें उसने आरोप लगाया कि एक दिन पहले बाजार गई लड़की वापस ही नहीं लौटी. जांच के दौरान पुलिस ने पीड़ित के मकान के सामने स्थित फैक्ट्री के परिसर की तलाशी ली और वहां उसे कंबल में लिपटी लड़की मिली. वहीं से पासवान को गिरफ्तार किया गया.

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अदालत में पीड़ित ने बताया कि घटना वाले दिन उसके अभिभावक अस्पताल गए थे और दोषी उसे यह कह कर फैक्ट्री परिसर में ले गया कि उसके मोबाइल फोन पर लड़की के लिए फोन आया है. फैक्ट्री में उसने लड़की से दुर्व्यवहार किया और जब उसने वहां से जाने की कोशिश की तो दोषी ने उसका मुंह बंद कर उससे दो बार बलात्कार किया और फिर उसे कंबल में लपेट कर कमरे में छोड़ दिया. पीड़ित के अनुसार, दम घुटने से वह बेहोश हो गई और अगली सुबह उसके परिवार वालों तथा पुलिस ने उसे बचाया. सुनवाई के दौरान दोषी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही उसका लड़की की मां से झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से उसे फंसाया गया है.


(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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