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This Article is From Sep 01, 2017

सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत करने वाले को कोई खतरा नहीं: एसीबी

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक अदालत से कहा कि सड़क और सीवर लाइनों का ठेका प्रदान करने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ अनियमितता की शिकायत करने वाले व्यक्ति की जान को कोई खतरा नहीं है.

सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत करने वाले को कोई खतरा नहीं: एसीबी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फाइल फोटो)
  • एसीबी की ओर से जांच अधिकारी की स्थिति रिपोर्ट में यह कहा गया
  • अनियमितता की शिकायत करने वाले व्यक्ति की जान को कोई खतरा नहीं
  • स्थिति रिपोर्ट पर दलीलों के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की है
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक अदालत से कहा कि सड़क और सीवर लाइनों का ठेका प्रदान करने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ अनियमितता की शिकायत करने वाले व्यक्ति की जान को कोई खतरा नहीं है. सुनवाई की अंतिम तारीख को अदालत के जारी आदेश पर दिल्ली पुलिस के साथ ही राज्य सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) की ओर से जांच अधिकारी की स्थिति रिपोर्ट में यह कहा गया.

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शिकायतकर्ता ने किया विरोध
हालांकि, निवेदन का शिकायतकर्ता राहुल शर्मा के वकील ऋषि कपूर ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि उनके दावे के समर्थन में पर्याप्त सीसीटीवी फुटेज है कि शर्मा और उनके परिवार को गंभीर खतरा है. अदालत ने स्थिति रिपोर्ट पर दलीलों के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की है जब सीसीटीवी फुटेज को भी दिखाया जाएगा और उसके सामने रखा जाएगा. अदालत एनजीओ रोड्स एंटी करप्शन आर्गेनाइजेशन (राको) के संस्थापक शर्मा की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी. उन्होंने केजरीवाल, उनके रिश्तेदार सुरेंद्र बंसल, एक कंसोर्टियम कंपनी के मालिक और एक लोक सेवक पर दिल्ली में सड़क और सीवर लाइनों का ठेका प्रदान करने में कथित अनियमितता के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. बंसल की इस साल मई में मौत हो गई. 

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रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई थी मौत
इससे पहले शर्मा के वकील ने दलील दी थी कि बंसल की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई और शिकायतकर्ता की जान को गंभीर खतरा है. उन्होंने दावा किया था कि एसीबी ने शिकायतकर्ता को खतरे के बारे में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दी गई रिपोर्ट को रोक दिया. इसे अदालत के समक्ष रखा जाना चाहिए. 
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