विज्ञापन
This Article is From Oct 20, 2017

महज 2300 शाखाओं में शुरू हो पाये हैं आधार केंद्र

आधार जारी करने वाला विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पहले ही इन केंद्रों को खोलने की अंतिम तिथि को एक महीने बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर चुका है.

महज 2300 शाखाओं में शुरू हो पाये हैं आधार केंद्र
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली: निजी एवं सार्वजनिक बैंकों ने अब तक सिर्फ 2,300 शाखाओं में आधार पंजीयन और उन्नयन केंद्र शुरू किया है. इस महीने के अंत तक 15,300 शाखाओं में इस तरह के केंद्र शुरू करने का लक्ष्य है. आधार जारी करने वाला विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पहले ही इन केंद्रों को खोलने की अंतिम तिथि को एक महीने बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर चुका है. बैंकों को अपनी कम से कम 10 प्रतिशत शाखाओं में अथवा करीब 15 हजार शाखाओं में आधार पंजीयन एवं उन्नयन केंद्र शुरू करने के लिए कहा गया था.

इसकी अंतिम तिथि दो बार बढ़ाई जा चुकी है. सूत्र ने बताया, ‘बैंकों को 31 सितंबर तक दी गयी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्तूबर की जा चुकी है.’ प्राधिकरण के आकलन के अनुसार, 43 बैंकों को कुल 15,315 शाखाओं में केंद्र शुरू करना था. हालिया आंकड़ों के अनुसार अब तक महज 2,305 शाखाओं में ही केंद्र शुरू किये गये हैं.

यह भी पढ़ें : सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने को आधार नंबर हासिल करने समय सीमा अब 31 दिसंबर

सूत्र के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने 2,918 शाखाओं के लक्ष्य में से 356 शाखाओं में केंद्र शुरू किया है. इसी तरह सिंडिकेट बैंक ने 840 की जगह 245 शाखाओं में तथा देना बैंक ने 339 की जगह 194 शाखाओं में केंद्र की शुरुआत की है. निजी बैंकों में एचडीएफसी बैंक ने 403 की जगह 74 शाखाओं में, आईसीआईसीआई बैंक ने 485 की जगह 59 शाखाओं में और एक्सिस बैंक ने 337 के बजाय 61 शाखाओं में केंद्र खोला है.

VIDEO : राइट टू प्राइवेसी: सरकार फैसले का स्वागत करती है: रविशंकर प्रसाद​


पंजाब नेशनल बैंक को कुल 1,132 शाखाओं में केंद्र खोलने हैं जबकि उसने अब तक इसकी शुरुआत भी नहीं की है. यूको बैंक और विजया बैंक ने क्रमश: 380 और 213 शाखाओं की तुलना में महज 12 और 19 शाखाओं में केंद्र शुरू किया है. उल्लेखनीय है कि बैंक खातों के आधार सत्यापन प्रक्रिया में लोगों की सहूलियत के लिए इस तरह के केंद्र शुरू किये जा रहे हैं. 31 अक्टूबर तक अपनी सभी शाखाओं के 10 प्रतिशत में आधार केंद्र शुरू कर पाने में असफल रहने पर प्रति शाखा 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com