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This Article is From Nov 13, 2022

Pet Dog और Cat ने दूसरे को पहुंचाया नुकसान तो मालिक को देना होगा जुर्माना, नोएडा अथॉरिटी का आदेश

आरडब्लूए या एओए या ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार, उग्र या आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग्स शेल्टर का निर्माण किया जाएगा. इनके रखरखाव का दायित्व संबंधित आरडब्लूए या एओए का होगा.

Pet Dog और Cat ने दूसरे को पहुंचाया नुकसान तो मालिक को देना होगा जुर्माना, नोएडा अथॉरिटी का आदेश
31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों या बिल्लियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
नई दिल्ली:

नोएडा प्राधिकरण (अथॉरिटी) की 207वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर किसी के पेट डॉग (पालतू कुत्ते) या पेट कैट (बिल्ली) के कारण किसी भी दुर्घटना के होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही घायल व्यक्ति या जानवर के इलाज का खर्च भी पालतू जानवर के मालिक (जिसके कारण दुर्घटना हुई हो) से लिया जाएगा. नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. 

ट्वीट में सीईओ ने बताया है कि दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों या बिल्लियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है. पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जाएगा. पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन/ एंटीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गई है. उल्लंघन की स्थिति में दिनांक 01.03.2023 से  प्रति माह 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

आरडब्लूए या एओए या ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार, उग्र या आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग्स शेल्टर का निर्माण किया जाएगा. इनके रखरखाव का दायित्व संबंधित आरडब्लूए या एओए का होगा. आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल चिन्हीकरण आरडब्लूए या एओए द्वारा ही की जाएगी. पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किए जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी.

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