- दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर में सुधार की वजह से प्रशासन ने GRAP-3 के प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए हैं
- स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए फिजिकल क्लास पूरी तरह शुरू कर दी जाएंगी
- तंदूर, धूल कंट्रोल, कूड़ा जलाने पर रोक और पार्किंग फीस बढ़ोतरी जैसे GRAP-1 और GRAP-2 के नियम अभी लागू रहेंगे
GRAP 3 restrictions lift in Delhi NCR: दिल्ली के प्रदूषण में सुधार को देखते हुए सरकार ने GRAP-3 की पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है. इसके साथ ही नए साल की शुरुआत में दिल्लीवासियों को एक बड़ी राहत की खबर मिली है. आपको बताते हैं कि इस फैसले के बाद अब दिल्ली-NCR में क्या बदलाव हुए हैं. आपके लिए क्या खुला है और क्या अभी भी बंद रहेगा.
GRAP-2 Order by
अब क्या-क्या खुल गया?
- स्कूलों में फिजिकल क्लास
छोटे बच्चों (5वीं कक्षा तक) के लिए जो स्कूल बंद थे या हाइब्रिड मोड पर चल रहे थे, वे अब पूरी तरह से खुल सकेंगे. अभिभावकों और बच्चों के लिए यह सबसे बड़ी राहत है.
- निर्माण कार्यों पर से रोक हटी
गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ पर लगी पाबंदी हटा ली गई है. अब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और दूसरे निजी निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सकेंगे.
- दफ्तरों में 100% हाजिरी
सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सलाह को वापस ले लिया गया है. अब दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं.
- गाड़ियों की आवाजाही
BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है. अब ये गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर बिना जुर्माने के डर के चल सकेंगी.
अभी क्या रहेगा दिल्ली में बंद?
भले ही ग्रैप-3 हट गया हो, लेकिन प्रदूषण अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए GRAP-1 और GRAP-2 के नियम लागू रहेंगे.
- तंदूर पर पाबंदी
होटल और रेस्तरां में कोयले या लकड़ी के तंदूर के इस्तेमाल पर रोक जारी रहेगी.
- धूल पर कंट्रोल
निर्माण साइटों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए एंटी-स्मॉग गन और पानी का छिड़काव अनिवार्य रहेगा.
- कूड़ा जलाना सख्त मना
खुले में कूड़ा या बायोमास जलाने पर भारी जुर्माना लगता रहेगा.
- पार्किंग फीस
निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस में बढ़ोतरी लागू रह सकती है.
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