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This Article is From Nov 17, 2022

नोएडा में डॉग अटैक पॉलिसी लागू होने के बाद लगा पहला जुर्माना, ला रेजिडेंसिया मामले में हुई कार्रवाई

कार्तिक गांधी को 7 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम प्राधिकरण के खाते में जमा करानी होगी. कार्तिक गांधी को दिए गए नोटिस के अनुसार बच्चे का इलाज का खर्च भी उसे उठाना पड़ेगा.

नोएडा में डॉग अटैक पॉलिसी लागू होने के बाद लगा पहला जुर्माना, ला रेजिडेंसिया मामले में हुई कार्रवाई
मंगलवार को ला रेजिडेंसिया की लिफ्ट में डॉग से बचने का प्रयास करता बच्चा.

नोएडा में डॉग अटैक पॉलिसी लागू करने के बाद पहली बार जुर्माना लगाया गया. यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा कार्तिक गांधी पर की गई है. कार्तिक गांधी को 7 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम प्राधिकरण के खाते में जमा करानी होगी. कार्तिक गांधी को दिए गए नोटिस के अनुसार बच्चे का इलाज का खर्च भी उसे उठाना पड़ेगा. यह मामला ला रेजिडेंशिया सोसाइटी का है, जिसमें बच्चे को सोसायटी के लिफ्ट में पालतू डॉगी ने अटैक कर उसे घायल कर दिया था. नीचे सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना की देखें वीडियो.

आपको बता दें कि नोएडा एक्सटेंशन (Noida Extention)  के ला रेजिडेंसिया (La Residentia) सोसायटी में मंगलवार को एक पालतू कुत्ते ने मासूम बच्चे को काट लिया था. स्कूल जाते वक्त ला रेजिडेंसिया के टावर 7 की लिफ्ट में यह घटना हुई. पेट डॉग ने लिफ्ट में बच्चे का हाथ नोच लिया. बच्चे को 4 इंजेक्शन लगे. बच्चे टावर सात के फ्लैट संख्या 1302 का रहने वाला है और उसके पिता का नाम राहुल प्रियदर्शन है. घटना के बाद से बच्चा काफी डरा व सहमा हुआ है. पीड़ित बच्चे के परिवार ने मामले की शिकायत रखरखाव प्रबंधन और कोतवाली बिसरख में की थी.

आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण (अथॉरिटी) की 207वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगर किसी के पेट डॉग (पालतू कुत्ते) या पेट कैट (बिल्ली) के कारण किसी भी दुर्घटना के होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही घायल व्यक्ति या जानवर के इलाज का खर्च भी पालतू जानवर के मालिक (जिसके कारण दुर्घटना हुई हो) से लिया जाएगा. नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी.

ट्वीट में सीईओ ने बताया था कि दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों या बिल्लियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है. पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जाएगा. पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन/ एंटीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गई है. उल्लंघन की स्थिति में दिनांक 01.03.2023 से  प्रति माह 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

आरडब्लूए या एओए या ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार, उग्र या आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग्स शेल्टर का निर्माण किया जाएगा. इनके रखरखाव का दायित्व संबंधित आरडब्लूए या एओए का होगा. आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल चिन्हीकरण आरडब्लूए या एओए द्वारा ही की जाएगी. पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किए जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी.

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