LPG Crysis: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में गैस सिलेंडरों की फर्जी किल्लत पैदा कर कालाबाजारी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच वेस्टर्न रेंज-I ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने रनहोला इलाके में स्थित एक गैस एजेंसी पर छापेमारी कर 459 कमर्शियल गैस सिलेंडर (Commercial Gas Cylender) बरामद किए हैं. इस मामले में पुलिस ने आरोपी गैस एजेंसी (Gas Agency) मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जो कथित तौर पर स्टॉक को रोककर बाजार में ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेचने की फिराक में था.
जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से एलपीजी गैस की सप्लाई में बाधा और कमी की अफवाहें फैल रही थी. हालांकि, सरकार की ओर से बार-बार स्पष्ट किया गया कि कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ जमाखोर सक्रिय थे. इसी को देखते हुए डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदोरा के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम का नेतृत्व एसीपी राज कुमार और इंस्पेक्टर प्रदीप कर रहे थे, जिसमें एसआई धर्मेंद्र, एसआई नरेश कुमार और महिला एसआई मीनू भान सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे. टीम को सूचना मिली थी कि रनहोला गांव के निलोठी रोड स्थित HP बालाजी गैस एजेंसी में अवैध रूप से सिलेंडरों का भंडारण किया गया है.
पुलिस ने ऐसे की कार्रवाई
पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से गैस एजेंसी पर छापा मारा. इस दौरान मौके पर एजेंसी का मालिक सुशील कुमार सिंघल मौजूद मिला. जांच के दौरान पुलिस को भारी संख्या में ऐसे सिलेंडर मिले, जिनका रिकॉर्ड सही नहीं था. मौके से दिल्ली पुलिस ने 459 खाली कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए, जिनमें भारत पेट्रोलियम BP के 175 सिलेंडर और इंडेन गैस Indane के 284 सिलेंडर थे. डीसीपी ने बताया कि छापेमारी के दौरान मौके पर खाद्य और आपूर्ति अधिकारी FSO जग प्रवेश को भी बुलाया गया, जिन्होंने स्टॉक की जांच की और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की.
शॉर्टेज पैदा कर मुनाफाखोरी का कर रहा था प्लानिंग
क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि आरोपी सुशील कुमार सिंघल, जो खुद एक गैस एजेंसी का मालिक है, अपनी स्थिति का फायदा उठा रहा था. वह अपनी एजेंसी के वैध स्टॉक के साथ-साथ अन्य कंपनियों (इंडेन और भारत गैस) के सिलेंडरों को भी अवैध रूप से जमा कर रहा था. आरोपी ने जानबूझकर सिलेंडरों को बाजार में नहीं भेजा, ताकि लोगों के बीच कमी का संदेश जाए. जब मांग बढ़ जाती, तो वह इन सिलेंडरों को गुप्त रूप से "ब्लैक" में ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहा था. वह इन अवैध सिलेंडरों को अपने नियमित बिजनेस स्टॉक के बीच छिपाकर रखता था, ताकि किसी को शक न हो.
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फिलहाल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ क्राइम ब्रांच थाने में FIR संख्या 62/2026 दर्ज की है. उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. जब्त किए गए सिलेंडरों को कानूनी प्रक्रिया के तहत हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सेल्स एरिया मैनेजर को सौंप दिया गया है. डीसीपी हर्ष इंदोरा ने साफ किया कि वैश्विक स्तर पर सप्लाई में हो रही उथल-पुथल का फायदा उठाकर जनता को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. दिल्ली पुलिस आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रख रही है.
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