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This Article is From Jul 09, 2021

कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये हैं 4 अलर्ट मोड

आज (शुक्रवार) हुई दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की बैठक में इसे मंजूरी दी गई. इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में यह बताया गया है कि कोरोना के चलते कब और किन हालातों में क्या एक्शन लिया जाएगा.

कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये हैं 4 अलर्ट मोड
दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं. (फाइल फोटो)
  • दिल्ली में कम हो रहे कोरोनावायरस के मामले
  • दिल्ली सरकार का ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान
  • ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में 4 तरह के अलर्ट
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus Cases in Delhi) के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने कोरोना के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) तैयार किया है. आज (शुक्रवार) हुई दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की बैठक में इसे मंजूरी दी गई. इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में यह बताया गया है कि कोरोना के चलते कब और किन हालातों में क्या एक्शन लिया जाएगा. इस GRAP में चार तरह के अलर्ट होंगे, लेवल-1 (येलो), लेवल-2 (एम्बर), लेवल-3 (ऑरेंज) और लेवल-4 (रेड).

लेवल-1 (येलो), यह तब लागू होगा, जब लगातार दो दिन तक कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.5 फीसदी से ज्यादा होगा. बीते एक हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं.

लेवल-2 (एम्बर), यह तब लागू होगा, जब लगातार दो दिन तक एक फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहेगा या 1 हफ्ते के अंदर 3500 नए संक्रमण के मामले आएंगे या फिर एक हफ्ते में 700 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं.

लेवल- 3 (ऑरेंज), यह तब लागू होगा, जब लगातार दो दिन तक दो फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो जाए या 1 हफ्ते के अंदर 9000 संक्रमण के मामले आ जाएं या फिर एक हफ्ते में 1000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं.

लेवल-4 (रेड), यह तब लागू होगा, जब लगातार दो दिन तक पांच फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहे या फिर 1 हफ्ते में 16000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले आ जाएं या फिर 3000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं. जानिए किस अलर्ट के लागू होने पर क्या होगा?

1. येलो अलर्ट

दुकान और प्रतिष्ठान सुबह 10:00 से रात 8:00 बजे तक ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगे.

मॉल- सुबह 10:00 से रात 8:00 बजे तक.

साप्ताहिक बाजार एक जोन के अंदर केवल एक, जिसमें 50 फीसदी दुकानदारों को इजाजत होगी.

मेट्रो 50 फीसदी क्षमता पर. बसें 50 फीसदी क्षमता पर चलेंगी लेकिन केवल उनके लिए, जिनको इजाजत होगी.

रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

रेस्टोरेंट्स 50% क्षमता पर सुबह 8:00 से रात 10:00 बजे तक खुलेंगे, जबकि बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12:00 से रात 10:00 बजे तक खुलेंगे. होटल खोल सकेंगे. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंकेट हॉल, स्पा, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे. बार्बर शॉप और सैलून खुल सकेंगे.

2. एम्बर अलर्ट

दुकान - ऑड-ईवन, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक.

मॉल- सुबह 10 से शाम 6 बजे तक.

साप्ताहिक बाजार- रोजाना एक जोन में एक.

मेट्रो- 33 फीसदी क्षमता के साथ.

बसें- बसें 50 फीसदी क्षमता पर चलेंगी लेकिन केवल उनके लिए, जिनको इजाजत होगी.

नाइट कर्फ्यू- रात 10 से सुबह 5 बजे तक.

वीकेंड कर्फ्यू भी लगेगा. रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे. होटल खुल सकेंगे. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंकेट हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, योगा एक्टिविटी सेंटर बंद रहेंगे. बार्बर शॉप बंद रहेंगी.

3. ऑरेंज अलर्ट

केवल वही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल सकेंगी, जहां लेबर साइट पर ही रहती हो.

इंडस्ट्रियल एक्टिविटी केवल जरूरत के सामान की होगी. स्टैंडअलोन दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी.

मॉल और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.

दिल्ली मेट्रो बंद रहेगी.

बसें 50 फीसदी क्षमता पर चलेंगी लेकिन केवल उनके लिए, जिनको इजाजत होगी.

नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. होटल खुल सकेंगे. सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, बैंकेट हॉल, बार्बर शॉप, स्पा, जिम, योगा एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट पार्क सब बंद रहेगा.

4. रेड अलर्ट

पूर्ण कर्फ्यू लग जाएगा.

कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी केवल वही चल सकेगी, जहां पर मजदूर साइट पर ही रहते हो.

इंडस्ट्रियल एक्टिविटी केवल जरूरी सामान के लिए होगी.

स्टैंडअलोन दुकानों को छोड़कर सब दुकानें बंद रहेंगी.

मॉल और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.

दिल्ली मेट्रो बंद रहेगी.

बसें 50 फीसदी क्षमता पर चलेंगी लेकिन केवल उनके लिए, जिनको इजाजत होगी. रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे. होटल खोल सकेंगे. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंकेट हॉल, जिम, योगा एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट पार्क सब बंद रहेगा. किसी भी अलर्ट के अंदर स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. धार्मिक स्थल खुल सकेंगे लेकिन श्रद्धालुओं के बिना. किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक रहेगी. किसी भी अलर्ट के अंदर शादी संबंधित गैदरिंग या अंतिम संस्कार संबंधित गैदरिंग पर रोक नहीं होगी लेकिन लोगों की संख्या सीमित रहेगी.

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