प्रतीकात्मक फोटो.
- दिल्ली सरकार ने जारी किए निर्देश
- ऑनलाइन भुगतान भी लेने का कड़ा निर्देश
- चेक और डिमांड ड्राफ्ट न लेने से मरीजों को असुविधा
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नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने सभी निजी अस्पतालों के लिए मरीजों से चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने का कड़ा निर्देश जारी किया है.
सरकार ने यह शिकायत मिलने के बाद एक परिपत्र जारी किया कि कुछ अस्पताल बड़े पुराने नोटों का चलन बंद होने के बाद चेक और डिमांड ड्राफ्ट नहीं ले रहे हैं जिससे मरीजों को बड़ी असुविधा हो रही है. सरकार ने केवल सरकारी अस्पतालों को 500 और 1000 रुपये के बड़े पुराने नोट लेने के लिए अधिकृत कर रखा है.
नर्सिंग होम सेल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, ‘‘यह सूचित किया जाता है कि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों का चलन बंद होने के बाद अस्पतालों समेत कुछ खास कारोबारी इकाइयों द्वारा ग्राहकों से चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन भुगतान नहीं लेने के कुछ मामले सामने आए हैं.’’ परिपत्र में कहा गया है, ‘‘ दिल्ली के सभी निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करने का आदेश है. ’’
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सरकार ने यह शिकायत मिलने के बाद एक परिपत्र जारी किया कि कुछ अस्पताल बड़े पुराने नोटों का चलन बंद होने के बाद चेक और डिमांड ड्राफ्ट नहीं ले रहे हैं जिससे मरीजों को बड़ी असुविधा हो रही है. सरकार ने केवल सरकारी अस्पतालों को 500 और 1000 रुपये के बड़े पुराने नोट लेने के लिए अधिकृत कर रखा है.
नर्सिंग होम सेल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, ‘‘यह सूचित किया जाता है कि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों का चलन बंद होने के बाद अस्पतालों समेत कुछ खास कारोबारी इकाइयों द्वारा ग्राहकों से चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन भुगतान नहीं लेने के कुछ मामले सामने आए हैं.’’ परिपत्र में कहा गया है, ‘‘ दिल्ली के सभी निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करने का आदेश है. ’’
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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