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This Article is From Sep 20, 2019

सड़क हादसे में मृत डॉक्टर के पति को 59 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सन 2008 में ट्रेक्टर की टक्कर लगने पर मृत डॉक्टर पूजा वर्मा के पति को मुआवजा देने का आदेश दिया

सड़क हादसे में मृत डॉक्टर के पति को 59 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने सड़क हादसे में मृत एक 29 वर्षीय महिला चिकित्सक के पति को 59 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. डॉक्टर की सन 2008 में ट्रेक्टर की टक्कर लगने पर मौत हो गई थी. हादसे के दौरान डॉक्टर अपनी कार में थीं और ट्रेक्टर ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी. मृत डॉक्टर पूजा वर्मा तब मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की थर्ड ईयर की छात्रा थीं. दुर्घटना के समय वे अपने परिवार के साथ थीं. दिल्ली-मथुरा रोड पर हरियाणा के समीप यह हादसा हुआ था.    

पूजा वर्मा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में एमडी कर रही थीं. ट्रिब्यूनल के प्रेसाइडिंग आफिसर समीर वाजपेयी ने पूजा वर्मा के पति को मुआवजा देने का आदेश दिया. पूजा के पति मनस्वी कुमार एमबीबीएस डॉक्टर हैं और दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व सुचेता कृपलानी अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं.

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में सफल रहे कि पूजा वर्मा की मौत का कारण गंभीर चोटें थीं जो कि उन्हें एक्सीडेंट में लगीं. इस हादसे का कारण ट्रैक्टर ड्राइवर का लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना था. इसलिए फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में हुआ.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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