अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को मानहानि प्रकरण में जमानत मिल गई.
नई दिल्ली:
दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने डीडीसीए एवं पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर कर ली लेकिन इसके साथ ही अदालत में हाजिर न होने पर सख्त नाराजगी जताई. इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पहुंचे तो उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई. मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी.
डीडीसीए एवं पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि प्रकरण में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत तीस हजारी कोर्ट ने मंजूर कर ली. अदालत ने दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर केजरीवाल को यह राहत दी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस पर अदालत ने सख्त नाराजगी जाहिर की. इसके बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पहुंचे. कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकारा. केजरीवाल के वकीलों ने एक आवेदन लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुनवाई में उपस्थित होने से छूट दी जाए. इस पर अदालत ने कहा कि केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही अदालत में पेश होने से छूट मिलती है. सीएम को यह छूट नहीं मिलती है. कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब केजरीवाल मानहानि के अन्य सभी मामलों में पेश होते रहे हैं तो फिर इस प्रकरण में पेश होने में उनको क्या दिक्कत है?
तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई आरोपी की सुविधा के अनुसार नहीं बल्कि सीआरपीसी के तहत की जाती है. इस मामले में अदालत अगली तारीख नहीं देगी और आज ही आदेश देगी. मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी. केजरीवाल को 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई. अब अगली सुनवाई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना ही होगा.
डीडीसीए एवं पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि प्रकरण में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत तीस हजारी कोर्ट ने मंजूर कर ली. अदालत ने दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर केजरीवाल को यह राहत दी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस पर अदालत ने सख्त नाराजगी जाहिर की. इसके बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पहुंचे. कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकारा. केजरीवाल के वकीलों ने एक आवेदन लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुनवाई में उपस्थित होने से छूट दी जाए. इस पर अदालत ने कहा कि केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही अदालत में पेश होने से छूट मिलती है. सीएम को यह छूट नहीं मिलती है. कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब केजरीवाल मानहानि के अन्य सभी मामलों में पेश होते रहे हैं तो फिर इस प्रकरण में पेश होने में उनको क्या दिक्कत है?
तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई आरोपी की सुविधा के अनुसार नहीं बल्कि सीआरपीसी के तहत की जाती है. इस मामले में अदालत अगली तारीख नहीं देगी और आज ही आदेश देगी. मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी. केजरीवाल को 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई. अब अगली सुनवाई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना ही होगा.
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