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This Article is From Nov 27, 2016

मानहानि मामला : अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली

मानहानि मामला : अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि के एक मामले में शनिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी. केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ यह मामला वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दायर किया है.

मुख्यमंत्री के वकील ने एक अर्जी देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल कार्यवाही में शामिल होने में अक्षम हैं, क्योंकि वह कुछ आधिकारिक कार्यों में व्यस्त हैं, जिसके बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने केजरीवाल को राहत दे दी. अदालत ने 'आप' नेता कुमार विश्वास को भी राहत दी. वह भी इस मामले में एक अन्य आरोपी हैं.

नोटिस तैयार करने पर अदालत आरोपी - केजरीवाल, विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी से दलीलें सुनने वाली थी. हालांकि, अदालत ने मामले को 20 दिसंबर के लिए मुल्तवी कर दिया. इससे पहले मुख्यमंत्री की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि उन्हें संविधान दिवस कार्यक्रम में शरीक होना है.

गौरतलब है कि अरुण जेटली ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) विवाद के सिलसिले में कथित मानहानि की.

जेटली ने इस सिलसिले में 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक दीवानी मानहानि का मुकदमा भी दायर किया हुआ है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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