विज्ञापन
This Article is From Jan 07, 2018

लालू प्रसाद के खिलाफ निर्णय अंतिम फैसला नहीं है: अश्विनी कुमार

उन्होंने कहा कि निचली अदालत का फैसला कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसके खिलाफ जमानत पाने के लिए वह अपील कर सकते है.

लालू प्रसाद के खिलाफ निर्णय अंतिम फैसला नहीं है: अश्विनी कुमार
अश्विनी कुमार (फाइल फोटो)
  • कहा, निचली अदालत का फैसला अंतिम नहीं है.
  • कहा, निचली अदालत का फैसला कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है
  • कहा, इसके खिलाफ जमानत पाने के लिए वह अपील कर सकते है.
नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने शनिवार को कहा कि चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ निचली अदालत का फैसला अंतिम नहीं है और वह जमानत के हकदार है. उन्होंने कहा कि निचली अदालत का फैसला कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसके खिलाफ जमानत पाने के लिए वह अपील कर सकते है. उन्होंने कहा, ‘निचली अदालत का फैसला अंतिम नहीं है. लालू प्रसाद के जन सेवा के लम्बे रिकार्ड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. हालांकि वह न्यायिक प्रक्रिया सम्मान करते है.’

यह भी पढ़ें : चिदंबरम का पीएम मोदी पर हमला - कहा-आंकड़े साबित करते हैं कि मंदी की चपेट में है देश

रांची की एक सीबीआई अदालत ने नौ सौ पचास करोड़ रुपए के चारा घोटाला में देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपए की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की शनिवार को सजा सुनाई.

VIDEO : बिहार की राजनीति में यह दूरगामी फैसला होगा : केसी त्यागी​

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ashwani Kumar, Fodder Scam
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com