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This Article is From Apr 11, 2020

Coronavirus: गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल स्टाफ से खाली नहीं कराए जा सकेंगे आवास

प्रशासन ने धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश जारी किया, दबाव बनाए जाने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

Coronavirus: गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल स्टाफ से खाली नहीं कराए जा सकेंगे आवास
Lockdown: जारचा में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया.
नई दिल्ली:

Delhi NCR Coronavirus: गौतम बुद्ध नगर में अब भवन स्वामी व सोसायटी प्रबंधक चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ पर आवास खाली कराने का दबाव नहीं बना पाएंगे. इस मामले में प्रशासन ने धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश जारी किया है. 

निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर संबंधित भवन स्वामी व सोसायटी प्रबंधकों के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51,  महामारी अधिनियम के अतिरिक्त एनएसए के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी. यह निषेधाज्ञा 30 अप्रैल तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगी. 

गौतमबुद्ध नगर के थाना जारचा की पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. कल ग्राम छोलस में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. इसकी सूचना प्रधान पति बहादुर अली ने पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो क्रिकेट खेल रहे बच्चे पुलिस को देखकर भाग गए. वहां बहादुर अली के दो भाइयों के लड़के भी क्रिकेट खेल रहे थे. 

इसी दौरान बहादुर अली व उसके दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया. वे झगड़ा करते हुए घर के बाहर आ गए. तभी गांव के 20-25 तमाशाबीन झगड़ा देखने लगे और बीचबचाव भी करने लगे. झगड़े में बहादुर अली की पत्नी जो कि प्रधान है, बहादुर अली का एक लड़का व खुद बहादुर अली घायल हो गए. उनका मेडिकल उपचार कराया गया व चार लोगों की गिरफ्तारी हुई. सभी के विरुद्ध लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है.

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