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This Article is From Oct 15, 2017

शराब पीकर हत्या करने वाले पिता को बेटे की गवाही पर मिली सजा

सीकर की अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में पति सत्यजीत को आजीवन कारावास की सजा दी

शराब पीकर हत्या करने वाले पिता को बेटे की गवाही पर मिली सजा
प्रतीकात्मक फोटो.
सीकर: सीकर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार पुरोहित ने पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है.

इस मामले में अभियुक्त के पुत्र ने अदालत में पिता के खिलाफ गवाही दी थी.

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अपर लोक अभियोजक रमेश कुमार पारीक के अनुसार अदालत ने सत्यजीत को उसकी पत्नी मंजू देवी की हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया है. अदालत में आरोपी के पुत्र साहिल ने अपने बयान में पिता द्वारा शराब पीकर मां से मारपीट किए जाने की बात मानी थी.
(इनपुट भाषा से)

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