बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अगले सप्ताह होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ही हितों के टकराव का दोषी पाया जा चुका है. शीर्ष अदालत ने बोर्ड के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को 24 को होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी है. न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनके साथ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी जाएंगे.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि चूंकि श्रीनिवासन को शीर्ष अदालत हितों के टकराव का दोषी ठहरा चुकी है, इसलिए उन्हें आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने की इजाजत नहीं दी सकती.
24 अप्रैल को ICC की मीटिंग में क्या BCCI की ओर से कोई अयोग्य व्यक्ति भाग ले सकता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक BCCI और राज्य संघ के पदाधिकारी नहीं हो सकते वो क्या ICC जा सकते हैं?
दरअसल BCCI में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासनिक कमेटी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि ICC की मीटिंग में भाग लेने के लिए राज्य संघों ने श्रीनिवासन और निरंजन शाह को नामांकित किया है. जबकि दोनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अयोग्य करार हो गए हैं. 13 अप्रैल को BCCI की स्पेशल जनरल मीटिंग होगी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अयोग्य व्यक्तियों के मीटिंग में जाने पर अपना आदेश सुनाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल की मीटिंग पर रोक नहीं लगाई लेकिन साफ कर दिया कि मीटिंग में कोई फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगा.
(इनपुट भाषा से...)
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि चूंकि श्रीनिवासन को शीर्ष अदालत हितों के टकराव का दोषी ठहरा चुकी है, इसलिए उन्हें आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने की इजाजत नहीं दी सकती.
24 अप्रैल को ICC की मीटिंग में क्या BCCI की ओर से कोई अयोग्य व्यक्ति भाग ले सकता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक BCCI और राज्य संघ के पदाधिकारी नहीं हो सकते वो क्या ICC जा सकते हैं?
दरअसल BCCI में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासनिक कमेटी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि ICC की मीटिंग में भाग लेने के लिए राज्य संघों ने श्रीनिवासन और निरंजन शाह को नामांकित किया है. जबकि दोनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अयोग्य करार हो गए हैं. 13 अप्रैल को BCCI की स्पेशल जनरल मीटिंग होगी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अयोग्य व्यक्तियों के मीटिंग में जाने पर अपना आदेश सुनाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल की मीटिंग पर रोक नहीं लगाई लेकिन साफ कर दिया कि मीटिंग में कोई फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगा.
(इनपुट भाषा से...)
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