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This Article is From Nov 11, 2014

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एन. श्रीनिवासन के खिलाफ दायर हितों के टकराव से जुड़ी याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एन. श्रीनिवासन के खिलाफ दायर हितों के टकराव से जुड़ी याचिका खारिज की
फाइल फोटो
मुंबई:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को मंगलवार को उस समय बड़ी राहत मिली, जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने सितंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट में एन श्रीनिवासन के विरुद्ध हितों के टकराव से जुड़ी एक याचिका दायर की थी, और मांग की थी कि बीसीसीआई के नियमों-विनियमों की समीक्षा किए जाने के लिए एक स्वतंत्र गवर्नेंस रिव्यू कमेटी नियुक्त की जाए।

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि एन श्रीनिवासन सहित कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हाल ही में बीसीसीआई का इस्तेमाल एक माध्यम की तरह किया गया। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा द्वारा दायर की गई इस याचिका में कहा गया कि इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कथित रूप से बीसीसीआई के नियमों-विनियमों से भी छेड़छाड़ की गई।

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