
प्रतीकात्मक फोटो.
मुंबई:
एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को यहां आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने के लिए शहर के युवाओं को कथित रूप से उकसाने के मामले में दो लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत आरोप तय किए.
वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मलवानी क्षेत्र के रहने वाले रिजवान अहमद और मोहसिन इब्राहिम सैयद को आईएसआईएस से कथित संबंधों और युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए उकसाने का प्रयास करने पर गिरफ्तार किया था.
एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अदालत ने इन दोनों के खिलाफ भादंसं की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए.
(इनपुट भाषा से)
वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मलवानी क्षेत्र के रहने वाले रिजवान अहमद और मोहसिन इब्राहिम सैयद को आईएसआईएस से कथित संबंधों और युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए उकसाने का प्रयास करने पर गिरफ्तार किया था.
एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अदालत ने इन दोनों के खिलाफ भादंसं की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए.
(इनपुट भाषा से)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं