पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक ऐसा प्रकरण सुनवाई के लिए आया है जिस पर कोर्ट ने चंडीगढ़ के दोनों प्रदेशों की राजधानी होने की वैधता पर सवाल खड़ा कर दिया है. हाईकोर्ट ने दोनों प्रदेशों से उनकी राजधानी चंडीगढ़ होने के सबूत पेश करने के लिए कहा है.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने दोनों राज्यों को चंडीगढ़ को साझा राजधानी बताने से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करने को कहा है.
अदालत ने चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को यह निर्देश जारी किया. याचिकाकर्ता फूल सिंह पंजाब और हरियाणा में उच्चतर न्यायिक सेवाओं में भर्ती के लिए इस आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि वे चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं और यह दोनों राज्यों की साझा राजधानी है.
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उन्हें दोनों राज्यों में सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना जाता है और वह आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए अयोग्य हैं क्योंकि उनका मूल निवास चंडीगढ़ है.
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न्यायमूर्ति आरके जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों राज्यों के महाधिवक्ताओं को कोई ऐसी अधिसूचना या अन्य दस्तावेज पेश करने कहा है, जिसमें चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की राजधानी बताया गया हो. उल्लेखनीय है कि दोनों राज्य चंडीगढ़ पर अपना-अपना दावा करते हैं.
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(इनपुट भाषा से)
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