गुरुग्राम की एक अदालत ने ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म देने के दौरान एक महिला के पेट में रुई का फाहा छोड़ने पर चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आदेश दिया. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
गुरुग्राम के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पीड़िता स्वास्तिका के पति दिवास राय की शिकायत पर मंगलवार को यह आदेश दिया. इससे पहले, राय ने सेक्टर 12 में शिवा अस्पताल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का पुलिस से आग्रह किया था, जिसे ठुकरा दिया गया था.
बहरहाल, अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने अब गुरुग्राम के सेक्टर 14 थाने में शिवा अस्पताल की डॉक्टर पूनम यादव और डॉक्टर अनुराग यादव के खिलाफ धारा 417 (धोखाधड़ी की सजा), 336 (जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हरकत) और धारा 337 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) समेत भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)