पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा, इन वजहों से दिल्ली में ऑड ईवन फॉर्मूला लागू कराना मुश्किल

पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा, इन वजहों से दिल्ली में ऑड ईवन फॉर्मूला लागू कराना मुश्किल

नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के मकसद से लाई जा रही ऑड ईवन योजना को लागू करने में मुश्किल होगी, क्योंकि इस योजना में कई तरह की छूट दी गई है। दिल्ली के पुलिस प्रमुख बीएस बस्सी ने आज यह बात कही।

एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बस्सी ने कहा, 'क्या हो जब कोई व्यक्ति कहे कि वह बीमार है। मुझे उसकी बात माननी होगी और ऐसे में उसे रोक नहीं सकता। ऐसी आशंका है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले कई लोग इसमें दी गई छूट को ढाल बनाकर बच निकले।'

आम आदमी पार्टी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पर केंद्र सरकार के प्रवक्ता के तौर पर काम करने का आरोप लगाती है। हालांकि बस्सी ने आप द्वारा लगाए जा रहे इन आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही साफ किया कि आप कार्यकर्ताओं की अतिरिक्त सतर्कता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दिल्ली के कनॉट प्लेस में ट्रैफिक की फाइल तस्वीर  (AFP)

दरअसल पार्टी की योजना है कि उसके दस हजार कार्यकर्ता सड़कों ऑड ईवन योजना का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। बस्सी के मुताबिक, पुलिस बल को यह कतई स्वीकार नहीं कि आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर वाहनों को रोकें। बस्सी ने कहा कि ऐसे लोगों पर कानून कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, 'हम किसी गैरकानूनी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे। किसी आम नागरिक को यह इजाजत नहीं कि वह (कानून तोड़ रहे) लोगों को रुकने या घर जाने को कहे।' उन्होंने कहा कि पुलिस रेजिडेंट वेलफेयर एसोशियंस को भी यह इजाजत नहीं देगी कि वह कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों को अपनी कार लेकर घर जाने को कहे।

वहीं ऑड ईवन नंबर योजना को धता बताते के मकसद से गाड़ियों के जाली नंबर प्लेट बनाने की खबरों पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसे लोगों पर अभी कार्रवाई संभव नहीं है। उन्होंने कहा, 'भारतीय दंड संहिता के तहत (अपराध करने की) तैयारी कोई जुर्म नहीं।'

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गौरतलब है कि दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए 1 से 15 जनवरी के बीच ऑड ईवन फॉर्मूला लागू करने जा रही है, जिसके तहत राजधानी की सड़कों पर एक दिन सम संख्या वाले नंबर प्लेट के निजी वाहन चला करेंगे, जबकि अगले दिन विषम संख्या वाले नंबर प्लेट के। हालांकि अकेले या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ सफर कर रही महिलाओं को, बीमार व्यक्तियों के अलावा दोपहिया और सीएनजी चलित वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है।