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This Article is From Jun 28, 2017

आत्मघाती हमलावर से कम नहीं है शराब पीकर गाड़ी चलाना: कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन को जोखिम में डालता है बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे के जीवन से भी खेलता है.

आत्मघाती हमलावर से कम नहीं है शराब पीकर गाड़ी चलाना: कोर्ट
नयी दिल्ली: एक सत्र अदालत ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले आत्मघाती हमलावर से कम नहीं है. कोर्ट ने किसी तरह की नरमी दिखाने से इनकार करते हुये ऐसे ही एक ओरापी की पांच दिन जेल की सजा को बरकरार रखा.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिश कठपालिया ने कहा, शराब पीकर गाड़ी चलाना एक निर्धारित अपराध नहीं है लेकिन एक गंभीर समाजिक खतरा है. शराब पीकर वाहन चलाने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन को जोखिम में डालता है बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे के जीवन से भी खेलता है. उन्होंने कहा, ऐसे हादसों का शिकार सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोग और साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का परिवार निर्दोष होता है. सड़कों पर चलने वाले ऐसे चालक किसी आत्मघाती हमलावरों से कम नहीं हैं. 

न्यायाधीश ने कहा कि अदालत, शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरनाक नतीजों को खारिज नहीं कर सकती. अदालत ने यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने के दोषी सचिन कुमार की अपील पर सुनाया जिन्होंने प्रोबेशन पर छोड़ने की मांग की थी. हालांकि, उन्होंने अपनी सजा को चुनौती नहीं दी थी क्योंकि उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात स्वीकार की थी.


(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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