दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लग सकेंगे, डीएम से लेनी होगी इजाजत

दिल्ली में त्योहार के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, किसी वेन्यू के अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली, एग्जिबिशन या जुलूस की इजाजत नहीं होगी

दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लग सकेंगे, डीएम से लेनी होगी इजाजत

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली:

दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लग सकेंगे.  दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. हालांकि दिल्ली में त्योहार के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, किसी वेन्यू के अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली, एग्जिबिशन या जुलूस की इजाजत नहीं होगी. कोई भी त्योहार संबंधित इवेंट करने के लिए इलाके के DM से इजाज़त लेना जरूरी होगा. किसी भी इवेंट की इजाजत इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस के डीसीपी मिल कर देंगे, वो भी पूरी इंस्पेक्शन करके.

किसी बंद जगह में इवेंट में पूरी क्षमता के 50% ही लोग होंगे, 200 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते. खुली जगह में दूरी के नियम के हिसाब से अधिकतम संख्या सख्ती के साथ तय की जाएगी. इवेंट आर्गनाइजर इवेंट के लिए एंट्री और एग्जिट के अलग-अलग गेट रखेंगे और किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के एंट्री किसी सूरत में नहीं दी जाएगी. ऐसे सभी इवेंट का डाटा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने पास रखेंगे और पूरी दिल्ली का डाटा डिविजनल कमिश्नर के पास रहेगा.

हर इवेंट जैसे रामलीला/पूजा पंडाल के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे. इलाके के डीसीपी भी एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे. यह दोनों अधिकारी सरकार द्वारा जारी आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएंगे.हर इवेंट आर्गनाइजर या समिति को अपने इवेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग करवानी होगी. यह वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू से लेकर आखिर तक रोजाना करानी होगी. इस पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की सॉफ्ट कॉपी भी दिखानी होगी और यह सर्टिफिकेट लेना होगा कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं हो रहा है.

नोडल ऑफिसर वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे और अगर किसी भी दिशा निर्देश या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन पाया जाएगा तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसीपी को रिपोर्ट भेजेंगे जिसके बाद इवेंट की इजाजत रद्द कर दी जाएगी. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी तरफ से भी सैंपल वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है.

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हर जिले में जिस इवेंट की इजाजत दी जा रही है उस को दिए जाने वाले सर्टिफिकेट को इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसीपी साइन करके मुख्य सचिव को भेजेंगे और दिशानिर्देशों का स्टेटस बताएंगे. त्योहारों के दौरान किसी भी त्योहार वाले इवेंट में कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ या जमीन पर बैठा हुआ नहीं होगा. केवल कुर्सी पर बैठना होगा और दूरी के नियम का पालन करना होगा. केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को त्योहारों के लिए लोगों के जमावड़े आदि पर से रोक 31 अक्टूबर के लिए पहले ही हटा ली है.